•PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिसूचन ा नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025 सा.का.नन. 936(अ).—जब कि, संसि द्वारा मज िूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) (उक्त संदिता) लागू किए ज ान े िे बािs, मज िूरी संदिता (िेंद्रीय) नन यम, 2020 िा मसौिा भारत िे राजपत्र, असाधारण , भाग II, धारा 3, उप-धारा ( i) में अधध सूचन ा संख्या सा.िा.नन . 432(अ), दिनांि 7 ज ुलाई, 2020 िे तित प्रिाशित किया गया था, जजसमें उक्त संदिता िी धारा 67 िे तित आवश्यि आपत्तियां और सुझाव आमंत्रत्रत किए गए थे; और जबकि , भारत िे राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उप-खंड ( ii) में प्रिाशित अधध सूचन ा संख्या िा.आ. 4604 (अ), दिनांि 18 दिसंबर 2020 और िा .आ. 5322 (अ), दिनांि 21 नवंबर , 2025 िे तित, उक्त संदिता िे सभी उपबंध ों िो लागू िर दिया गया िै। सं. 850] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम् बर 30, 2025/पौष 9, 1947 1947 No. 850] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946 CG-DL-E-31122025-268946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946 CG-DL-E-31122025-268946 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और जबकि , ि ें द्रीय सलाििार बोडड िे गठन से संबंधधत उपबंधों िो 18 दिसंबर, 2020 िो लागू किए ज ान े िे आलोि में , मज िूरी संदिता (िेंद्रीय सलाििार बोड ड) नन यम, 2021 िो 1 माचड, 2021 िो अलग से प्रिाशित किया गया था। अब इसशलए, ननम्नशलखखत मसौिा ननयम , जजन्िें सामान्य खंड अधधननयम , 1897 (1897 िा 10) िी धारा 24 िे साथ पदठत िेंद्र सरिार मज िूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) िी धारा 67 द्वारा प्रिि िजक्तयों िे प्रयोग िरते िुए बन ान े िा प्रस्ताव िरती िै और नन म्न शलखख त िे स्थान पर– (i) मज िूरी संिाय (िायडत्तवधध ) नन यम, 1937; (ii) मज िूरी संिाय (न ामांिन ) नन यम, 2009; (iii) न्यून तम मज िूरी (िेंद्रीय) नन यम, 1950; (iv) न्यून तम मज िूरी (िेंद्रीय सलाििार बोड ड) नन यम, 2011; (v) त्तवशभन्न श्रम िान ून नन यम, 2017 िे अंतगडत रजज स्टर रख न े िे सिज अन ुपालन में, जजस सीमा ति समान पाररश्रशमि अधधननयम , 1976(1976 िा 25) िी धारा 13, न्यून तम मज िूरी अधध नन यम, 1948(1948 िा 11) िी धारा 29 और धारा 30 तथा मज िूरी संिाय अधध नन यम, 1936 (1936 िा 4) द्वारा प्रिि िजक्तयों िा प्रयोग िरते िुए ये नन यम बन ाए गए िैं और तद्न ुसार इन्िें लागू किया गया िै; (vi) बोनस संिाय ननयम ,1975; (vii) समान पाररश्रशमि ननयम , 1976; और (viii) समान पाररश्रशमि ननयम , 1991 संबंधी िें द्रीय सलाििार सशमनत; (ix) मज िूरी संिाय (प्रकिया) अन ुसूधचत नन योज न ों िो लागू िरन े िे शलए नन यत, 1962; (x) मज िूरी संिाय (ख ान ) नन यम, 1956; (xi) अत्तवतररत मज िूरी भुगतान (ख ान ) नन यम, 1989; (xii) मज िूरी संिाय (िवाई पररविन सेवाएँ) नन यम, 1968; (xiii) अत्तवतररत मज िूरी भुगतान (िवाई पररविन सेवाएँ) नन यम, 1988; (xiv) मज िूरी संिाय (रेलवे) नन यम, 1938; (xv) मज िूरी संिाय (राष्ट्र ीय रक्षा िोष और रक्षा बचत योज न ा िे शलए िटौनतयाँ) नन यम, 1972; (xvi) मज िूरी संिाय (अनतररक्त िटौनतयों िी वसूली िा तरीिा) नन यम, 1966; (xvii) मज िूरी संदिता (िेंद्रीय सलाििार बोड ड) नन यम, 2021; और (xviii) मज िूरी संदिता (िेंद्रीय सलाििार बोड ड) संिोध न नन यम, 2025; िेंद्र सरिार द्वारा मज िूरी संिाय अधध नन यम, 1936 (1936 िा 4), न्यून तम मज िूरी अधध नन यम, 1948 (1948 िा 11), बोनस संिाय अधधननयम , 1965 (1965 िा 21) और समान पाररश्रशमि अधधननयम , 1976 (1976 िा 25) द्वारा प्रिि िजक्तयों िा प्रयोग िरते िुए बन ाए गए नन यम, जैसा भी मामला िो , जजन्िें मज िूरी संदिता, 2019 िी धारा 69 द्वारा ननरस्त किया गया िै, शसवाय उन मामलों िे जो ऐसे ननरस्त िोने से पिले किए गए या निीं किए गए थे , उन्िें उक्त धारा 67 िे उप-धारा ( 1) िे अन ुसार, सभी प्रभात्तवत िोन े वाले व्यजक्तयों िी ज ान िारी िे शलए यिाँ सूधचत किया ज ाता िै और यि सूचन ा िी ज ाती िै कि उक्त मसौिा अधध सूचन पर उस तारीख से पैंतालीस दिन ों िी अवधध समाप्त िोन े िे बाि त्तवचार किया ज ाएगा, जज स तारीख िो इस अधध सूचन ा िे साथ सरिारी राज पत्र िी प्रनतयां ज न ता िो उपलब्ध िराई ज ाएंगी; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 यदि िोई आपत्ति या सुझाव िो, तो उसे श्री ननतेि भसीन, अवर सधचव (wagecell@nic.in), भारत सरिार , श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम िजक्त भवन, रफी मागड, नई दिल्ली-110001 िो भेजा जा सिता िै। उक्त मसौिा अधध सूचन ा िे संबंध में ऊपर बताई गई अवधध समाप्त िोन े से पिले किसी भी व्यजक्त से प्राप्त िोन े वाली आपत्तियों और सुझावों पर िेंद्र सरिार द्वारा त्तवचार किया ज ाएगा। अध्याय-I प्रारम्भिक 1. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारभि - (1) इन नन यमों िो मज िूरी संदिता (िेंद्रीय) नन यम, 2025 ििा जाए। (2) इन िा त्तवस्तार सम्पूणड भारत में िै। (3) वे आधिकाररक राजपत्र में उनके प्रकाशन की नतधथ से ल ागू होंगे। 2. पररिाषाएं.- (1) इन ननयमों में जब ति कि त्तवषय या संिभड में अन्यथा अपेक्षक्षत न िो, — (ि) “प्राधधिारी” से अशभप्रेत धारा 45 िी उप–ध ारा (1) िे अंतगडत िेंद्रीय सरिार द्वारा नन युक्त प्राधधिारी िै; (ख) “अपीलीय प्राधधिारी” से अशभप्रेत धारा 49 िी उप-धारा (1) िे अंतगडत ि ें द्रीय सरिार द्वारा नन युक्त अपीलीय प्राधध िारी िै; (ग) “अपील” से अशभप्रेत धारा 49 िी उप-धारा (1) िे अंतगडत िी गई अपील िै ; (घ) “संदिता” से अशभप्रेत मज िूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) िै; (ङ) “सशमनत” से अशभप्रेत धारा 8 िी उप-धारा (1) िे खंड (ि) िे अंतगडत ि ें द्रीय सरिार द्वारा नन युक्त सशमनत िै; (च) “दिन ” से अशभप्रेत मध्य रात्रत्र से प्रारम्भ िोने वाले 24 घंटे िी अवधध िै; (छ) “पररवार” िा अथड किसी िमडचारी िे ननम्नशलखखत सभी अथवा किन्िीं संबंधधयों से िै, नामत: - (ि) पनत/पत्नी; (ख ) िमडचारी पर आधश्रत िोई अल्प वयस्ि िान ून ी अथवा ििि पुत्र; (ग) िोई बच्चा ज ो पूरी तरि से िमडचारी िी आय पर आधश्रत िो और ज ो- i. 21 वषड िी आयु पूरी िरन े ति शिक्षा प्राप्त िर रिा िो; और ii. िोई अत्तववादित पुत्री; (घ) िोई बच्चा जो किसी िारीररि अथवा मानशसि त्तविृनत अथवा चोट िे िारण अिक्त िो और ज ो िमडचारी िी आय पर पूरी तरि आधश्रत िो, ज ब ति उसिी अिक्तता बन ी रिती िै; (ङ) आधश्रत माता-त्तपता (मदिला िमडचारी िे ससुर एवं सास सदित) जज न िी सभी स्रोतों से शमलािर आय ि ें द्र सरिार द्वारा समय-समय पर त्तवननदिडष्ट्ट िी जा सिने वाली आय से अधधि न िो ; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ज ) “फॉमड” से अशभप्रेत इन ननयमों में संलग्न फॉमड िै; (झ) “अत्यधध ि िुिल व्यवसाय” से अशभप्रेत वि व्यवसाय िै जजसमें इसिे ननष्ट्पािन में त्तवशिष्ट्ट स्तर िी उत्िृष्ट्टता िी मांग िोती िै और एि पयाडप्त अवधध िे शलए गिन तिन ीिी अथवा व्यावसानयि प्रशिक्षण अथवा व्याविाररि व्यावसानयि अन ुभव िे माध्यम से अजज डत क्षमता अपेक्षक्षत िोती िै और साथ िी िमडचारी से यि अपेक्षा िोती िै कि ऐसे व्यवसाय िे ननष्ट्पािन में िाशमल अपने मत या नन णडय िे शलए सम्पूणड जज म्मेिारी स्वीिार िरे; (ञ) “ननरीक्षि-सि-सुत्तवध ाप्रिाता” से अशभप्रेत धारा 51 िी उप-धारा (1) िे अंतगडत , अधध सूचन ा िे द्वारा, िेंद्रीय सरिार द्वारा नन युक्त व्यजक्त िै; (ट) “भौगोशलि क्षेत्र” से अशभप्रेत वि क्षेत्र िै जजसे ि ेंद्र सरिार द्वारा समय-समय पर अधध सूधचत किया गया िो। (ठ) “पंज ीिृत रेड यूनन यन ” से अशभप्रेत वि रेड यूनन यन िै ज ो औद्योधगक संबंि संहहता, 2020 (2020 का 35) िे अंतगडत पंज ीिृत िै; (ड) अन ुसूची” से अशभप्रेत इन नन यमों िी अन ुसूची िै; (ढ) “धारा ” से अशभप्रेत इस संदिता िी धारा िै; (ण) “अध ड िुिल व्यवसाय” से अशभप्रेत वि व्यवसाय िै जज समें इसिे नन ष्ट्पािन में ज ॉब पर अन ुभव द्वारा प्राप्त िौिल िा उपयोग अपेक्षक्षत िोता िै और िुिल िमडचारी िे पयडवेक्षण अथवा मागडििडन में इसिा उपयोग किये ज ान े लायि िोता िै और इसमें अिुिल व्यवसाय िा पयडवेक्षण भी िाशमल िै; (त) “िुिल व्यवसाय” से अशभप्रेत वि व्यवसाय िै जज समें इसिे नन ष्ट्पािन में ज ॉब पर अन ुभव िे द्वारा अथवा तिनीिी या व्यावसानयि संस्थान में प्रशिक्षु िे रूप में प्रशिक्षण िे माध्यम से िुिलता और सक्षमता ज रू रत िोती िै और जज सिे नन ष्ट्पािन में पिल िरन े और त्तववेि िी आवश्यिता िोती िै; (थ) “अिुिल व्यवसाय” से अशभप्रेत वि व्यवसाय िै जज समें इसिे नन ष्ट्पािन में िेवल प्रचालन अन ुभव िे उपयोग िी आवश्यिता िोती िै और इसमें िोई अनतररक्त िौिल िाशमल निीं िोती िै ; (2) इन नन यमों में यिां पर प्रयुक्त जज न िब्िों और अशभव्यजक्तयों िो पररभात्तषत न िीं किया गया िै उनिा िमि: विी अथड शलया जाएगा जो इस संदिता में दिया गया िै। अध्याय II न्यून तम मजद ूर ी 3. मजद ूर ी की न्यून तम द र की गणन ा कर न े की र ीनत. – (1) धारा 6 िी उप -धारा (5) िे प्रयोजनाथड , ननम्नशलखखत मापिंड * िो ध्यान में रख ते िुए िैनन ि आध ार पर न्यून तम मज िूरी नन यत िी ज ाएगी, नामत: - (i) मानि श्रशमि वगड पररवार जजसमें िमाने वाले िामगार िे अलावा उसिी पत्नी या उसिा पनत और िो बच्चे िाशमल िैं; जो तीन व्यस्ि उपभोग इिाइयों िे समान िै; (ii) प्रनतदिन प्रनत उपभोग इिाई िेतु नन वल 2700 िैलोरी िी ख पत; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (iii) प्रनत मानि श्रशमि वगड पररवार िे शलए प्रनत वषड 66 मीटर िपड़ा ; (iv) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय िा 10 प्रनतित िोगा; (v) ईंधन , त्रबजली, और व्यय िी अन्य त्तवत्तवध मिें ज ो न्यून तम मज िूरी िी 20% िोंगी; (vi) बच्चों िी शिक्षा िा व्यय, धचकित्सा आवश्िताएं, मनोरंजन और अन्य आिजस्मि व्यय जो न्यून तम मज िूरी िा 25 प्रनतित िोगा; (2) ज ब एि दिन िे शलए मज िूरी िी िर नन यत िी ज ाती िै, तब एि घंटे िी िर ननयत िरने िे शलए ऐसी राशि िो आठ से भाग और एि मिीन े िे शलए मज िूरी िी िर नन यत िरन े िे शलए छब्बीस से गुणा किया जाएगा , और ऐसे भाग और गुणा में आध े या आध े से अधध ि गुणन ख ंड िो अगले अंि में पूणाांकित किया ज ाएगा और आध े से िम गुणन ख ंड िो न ज रअंिाज किया ज ाएगा। पांच दिन िे िायड सप्ताि िे मामले में इस प्रिार पररिशलत न्यून तम मज िूरी िी घंटा-वार िर िा उपयोग उस दिन िे शलए न्यून तम मज िूरी िे ननधाडरण िे शलए किया जाएगा। 4. मजदूरी की न्यून तम दर के ननर्धारण के लिए मधनदंड - (1) िारा 6 के अिीन मजदूरी की न्यून तम दरें ननिााररत करते समय, केन्र सरकार ननम्नललखित बातों को ध्यान में रिेगी: (i) भौगोशलि क्षेत्र, (ii) रोज गार िे क्षेत्र में अन ुभव, और (iii) अक ुशल , अिा-क ुशल , क ुशल और अत्यधिक क ुशल की श्रेखियों के अंतगात काया करने के ललए अपेक्षित कौशल का स्तर। परन्तु केन्र सरक ार इस संहहता के अिीन केन्र ीय सरक ार के क माचाररयों के न्यून तम व ेतन और भत्ते ननिााररत नहीं करेगी। (2) ि ेंद्रीय सरिार, िौिल वगीिरण, िायड िी िदठन ता, ज ोखख मिारी व्यवसाय अथवा प्रकियाएं एवं भूशमगत िायड और ऐसी अन्य िायड-वगीिरण िे संबंध में ि ेंद्रीय सरिार िो सलाि िेने िे प्रयोजनाथड , एि तिनीिी सशमनत गदठत िरेगी जजसमें ननम्नशलखखत सिस्य िाशमल िोंगे , नामत :- (i) रोजगार मिाननिेिि , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरिार - अध्यक्ष; (ii) संयुक्त सधचव – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरिार में वेतन प्रभाग िे प्रभारी – सिस्य; (iii) मुख्य श्रमायुक्त (िेंद्रीय) – सिस्य; (iv) संयुक्त सधचव - िौिल त्तविास एवं उद्यशमता मंत्रालय, भारत सरिार में िौिल त्तविास संबंधी िायड प्रभारी - सिस्य; (v) िेंद्रीय सरिार द्वारा यथा न ाशमत वेतन नन ध ाडरण िेतु िो तिन ीिी त्तविेषज्ञ - सिस्यगण; और (vi) ननयोक्ताओं िे िो प्रनतननधध तथा िमडचाररयों िे िो प्रनतननधध; (vii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरिार में ननिेिि / उप सधचव , जो वेतन प्रभाग िा िायड िेख रिे िैं- सिस्य सधचव। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) ि ें द्रीय सरिार, उप-ननयम (2) में संिशभडत तिनीिी सशमनत िी सलाि पर , िमडचाररयों िे व्यवसाय िो अन ूसूची ङ में त्तवनन दिडष्ट्ट व्यवसायों िो संिोधध त िरिे , िटािर अथवा िोई भी प्रत्तवजष्ट्ट जोड़िर चार वगों में अथाडत अिुिल, अधड-िुिल, िुिल और अत्यधध ि िुिल वगों में वगीिृत िरेगी। (4) उप-ननयम (2) में संिशभडत तिनीिी सशमनत उप ननयम(3) िे अंतगडत ि ेंद्रीय सरिार िो सलाि िेते समय यथा संभव व्यवसायों िे राष्ट्रीय वगीिरण अथवा राष्ट्रीय िौिल अिडता ढांचे अथवा व्यवसायों िी पिचान िरने िे शलए तत्समय बनाए जा रिे अन्य समान ढांचे िो ध्यान में रखेगी । 5. पररवती मंहगाई ित्ते के पुन र ीिण के लल ए समय-अंतराल - ननवाडि भिे िी लागत और ररयायती िर पर आवश्यि वस्तुओं िे संबंध में ररयायत िे न िि मूल्य िी गणन ा िर वषड एि बार 1 अप्रैल से पिले और कफर 1 अक्तूबर से पिले श्रम एवं रोज गार मंत्रालय, भारत सरिार िे श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योधगि िामगारों िे शलए प्रिाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचिांि पर त्तवचार िरते िुए न्यून तम मज िूरी िे संबंध में िमडचाररयों िो िेय पररवती मंिगाई भिे िो संिोधधत िरने िे शलए िी जाएगी। 6. एक सामान्य कायय ददवस क े ननिायरण क े ललए कायय घंटों की संख्या - (1) काया के घंटों की संख्या, जो एक या अधिक ननहदाष्ट अंतरालों सहहत एक सामान्य काया हदवस का गठन करेगी , समय-समय पर जारी ककए गए सामान्य या ववशेष आदेश के अन ुसार होगी। (2) ककसी कमाचारी के काया की अवधि इस प्रकार व्यवस्स्ित की जाएगी कक ववश्राम के अंतराल सहहत, समय-समय पर जारी ककए गए सामान्य या ववशेष आदेश के अन ुसार घंटों की संख्या से अधिक नहीं होगा। 7. ववश्राम का साप्तादहक ददन— (1) इस ननयम के उपबंधों के अिीन , एक कमाचारी को हर सप्ताह एक हदन या एक हदन से अधिक िे त्तवश्राम की अन ुमनत दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, (इसके बाद "त्तवश्राम हदनों " के रूप में संदलभात) जो छह हदन के सप्ताह के मामले में आमतौर पर रवववार होगा और छह हदन से कम सप्ताह में शननवार और रवववार शालमल होंगे, लेककन ननयोक्ता ककसी भी कमाचारी या कमाचाररयों के वगा के ललए सप्ताह के ककसी भी अन्य हदन को त्तवश्राम के हदनों के रूप में तय कर सकता है। बशते कक छह हदन के काया सप्ताह में या छह हदनों से कम िे काया सप्ताह जैसा भी मामला हो, ऐसे कमाचाररयों के ललए सप्ताह के शेष हदनों का भुगतान ककया जाएगा। बशते कक एक कमाचारी इस उप -ननयम के तहत त्तवश्राम हदनों के ललए हकदार होगा यहद उसने छह हदन के सप्ताह के मामले में एक ही ननयोक्ता के तहत कम से कम छह हदनों की ननरंतर अवधि के ललए और छह हदन से कम काया सप्ताह के मामले में काया हदवसों की ननिााररत संख्या की ननरंतर अवधि के ललए काम ककया है, जैसा भी मामला हो। बशते कक कमाचारी को त्तवश्राम हदनों के रूप में तय ककए गए हदनों के बारे में और पररवतान के प्रभावी होने से पहले त्तवश्राम हदनों में ककसी भी बाद के पररवतान के बारे में, रोजगार के स्िान पर एक वव लशष्ट स्िान पर उस आशय के न ोहटस के प्रदशान द्व ारा सूधचत कक या जाएगा। स्पष्टीकरि- इस उप-नन यम के दूसरे परंतुक में नन हदाष्ट सप्ताह में कम से कम छह हदनों की ननरंतर अवधि [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 या काया हदवसों की ननिााररत संख्या की गिना के प्रयोजन के ललए, (ि) कोई भी हदन स्जस पर एक कमाचारी को काम के ललए उपस्स्ित होने की आवश्यकता होती है, लेककन उसे केवल उपस्स्िनत के ललए भत्ता हदया जाता है और उसे काम प्रदान नहीं ककया जाता है, (ि) कोई भी हदन स्जस पर ककसी कमाचारी को औद्योधगक संबंि संहहता, 2020 (2020 का 35) के तहत मुआव जे िा भुगतान निीं किया जाता है, और (ग) ननयोक्ता द्वारा ककसी कमाचारी को छह हदनों की अवधि में या सप्ताह के काया हदवसों की ननिााररत संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, त्तवश्राम हदनों से ठीक पहले िो वेतन के साि या बबना वेतन के दी गई क ोई भी छुट्टी या अविाि , उन हदनों िे रूप में माना जाएगा स्जन पर कमाचारी ने काम ककया है। (2) किसी भी ऐसे िमडचारी िो त्तवश्राम िे दिन िाम िरन ा अपेक्षक्षत या िाम िरन े िी अन ुमनत न िीं िोगी ज ब ति कि उसन े त्तवश्राम दिन िे तुरंत पिले या बाि में सप्ताि िे िायडदिवसों में से किसी एि पूरे एि दिन िा प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन न शलया िै अथवा लेगा। यि उपबंध किया जाता िै कि िोई भी प्रनतस्थापन निीं किया जाएगा, जजसिे पररणामस्वरूप िमडचारी िो पूरे त्तवश्राम दिन िे त्रबन ा लगातार िस दिन से अधधि िाम िरना पड़े। (3) इस नन यम िे पूवडवती प्रावध ान ों िे अन ुसार ज िां िोई भी िमडचारी त्तवश्राम िे दिन िाम िरता िै और उसे त्तवश्राम दिन िे पिले या बाि िायडदिवसों में किसी भी दिन प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन दिया जाता िै तब त्तवश्राम दिन िो, िाम िे साप्तादिि घंटों िी गणना िे प्रयोजनाथड उस सप्ताि में धगना जाएगा जजसमें प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन आया िै। (4) िमडचारी िो त्तवश्राम दिन िे शलए अगले पूवडवती दिन िे शलए लागू िर पर पररिशलत मज िूरी िी जाएगी ; और जिां पर वि त्तवश्राम िे दिन िाम िरता िै और उसे प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन दिया गया िै तब उसे समयोपरर िर से और त्तवश्राम दिन िे शलए अगले पूवडवती दिन िे शलए लागू िर से मज िूरी िी जाएगी : बशते कक छह हदन के सप्ताह के मामले में जहां - (i) संदिता िे अंतगडत यथा अधध सूधचत िमडचारी िी मज िूरी िी न्यून तम िर, मज िूरी िी न्यून तम माशसि िर िो छब्बीस से भाग िरिे ननिाली गई ; अथवा (ii) िमडचारी िी मज िूरी िी वास्तत्तवि िैनन ि िर मज िूरी िी माशसि िर िो छब्बीस से भाग िरिे नन िाली गई िै और ऐसी मज िूरी िी वास्तत्तवि िैनन ि िर िमडचारी िी अधध सूधचत न्यून तम िैननि िर से िम निीं िोगी , तब त्तवश्राम दिन िे शलए िोई मज िूरी िेय न िीं िोगी; और 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) िमडचारी ने त्तवश्राम िे दिन िाम किया िै और उसे प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन दिया गया िै तब उसे िेवल उसी त्तवश्राम दिन िे शलए समयोपरर िर पर िेय मज िूरी िे बराबर राशि िी ज ाएगी जजस दिन उसने िाम किया िै ; और, यदि िोई त्तववाि उत्पन्न िोता िै कि क्या इस उपबंध िे प्रावध ान ों िे अन ुसार मज िूरी िी िैनन ि िर ननिाली गई िै , तब क्षेत्राधध िार रख न े वाले मुख्य श्रम आयुक्त(िेंद्रीय) अथवा उप श्रम आयुक्त (िेंद्रीय), इस संबंध में उन्िें किए गए आवेिन पर , संबंधधत पक्षों िो अपने शलखखत अभ्यावेिनों िे शलए अवसर िेने िे पश्चात उसिा ननणडय िरेंगे। यि भी उपबंध किया ज ाता िै कि यदि िोई िमडचारी मात्रान ुपाती िर प्रणाली से संचाशलत िोता िै, तब उस त्तवश्राम दिन िे शलए जजसिे शलए वि िायड िरता िै, मज िूरी समयोपरर िर और ज िां प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन ज ो त्तवश्राम दिन िे तुरंत अगले दिन आता िै, उसिी िर से प्राप्त िरेगा। स्पष्ट्टीिरण- इस उप-ननयम में ‘अगला पूवडवती दिन ’ से अशभप्रेत वि अंनतम दिन िै, जजस दिन िमडचारी ने िाम किया िै , जो त्तवश्राम दिन या प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन िे पिले, जैसी भी जस्थनत िो, आता िै; और जिां प्रनतस्थात्तपत त्तवश्राम दिन, त्तवश्राम दिन िे तुरंत अगले दिन आता िै तब अगला पूवडवती दिन से अशभप्रेत वि अंनतम दिन िोगा जजस दिन िमडचारी ने िाम किया िै और जो त्तवश्राम दिन िे पिले था। (5) इस नन यम िे प्रावध ान अधध ि अन ुिूल ितों पर प्रनतिूल प्रभाव, यदि िोई िै तो, निीं डालेंगे , जजसमें िमडचारी किसी अन्य त्तवधध िे अंतगडत अथवा किसी पंचाट, अन ुबंध अथवा सेवा िी संत्तविा िी ितड िे अंतगडत िििार िै, और ऐसी ििा में, िमडचारी िेवल पूवडिधथत अन ुिूल ितों िा िििार िोगा। स्पष्ट्टीिरण.- इस ननयम िे प्रयोजनाथड, ‘सप्ताि’ से अशभप्रेत िनन वार रात्रत्र िी अध ड रात्रत्र से िुरू िोिर सात दिन िी अवधध िै। 8. रात्रत्र पाली— जिां पर िमडचारी रोजगार में पाली में िाम िरता िै जो अधड रात्रत्र िे पश्चात भी चलती िै, तब, - (a) ननयम 7 िे प्रयोज न ाथड पूरे दिन िे शलए त्तवश्राम दिन से अशभप्रेत , इस मामले में, उसिी पाली समाप्त िोन े िे समय से िुरू िोिर लगातार चौबीस घंटे िी अवधध िै; और (b) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली िे समाप्त िोन े िे समय से िुरू िोिर चौबीस घंटे िी अवधध िा िोगा , और अधड रात्रत्र िे बाि िे घंटों िो, जजसिे िौरान ऐसे िमडचारी ने िाम किया िै, पूवड दिवस में धगन ा ज ाएगा। 9. िारा 13 की उप -िारा (2) क े प्रयोजनार्य सीमा एवं शतें.- यदि िमडचारी - (ि) आपातजस्थनत में िायडरत िै जज सिा पूवाडन ुमान न िीं किया या उसे रोिा न िीं सिता था; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (ख ) प्रारजम्भि या पूरि प्रिृनत िे िायों में लगा िुआ िै जज से अनन वायड रू प से संबंधध त रोज गार में सामान्य िायड िे शलए ननधाडररत बािरी सीमाओं पर िराया जाना चादिए ; (ग) जजसिा रोजगार अननवायड रूप से अननरंतर िै ; (घ) ऐसे िायड में लगा िुआ िै जज से तिन ीिी िारणों से ड्यूटी समाप्त िोन े से पूरा किया ज ान ा िै; और (ङ) ऐसे िायड में लगा िुआ िै, जज से प्रािृनति िजक्तयों िी अनन यशमत किया पर िभी-िभी ननभडर िोने िे शसवाय निीं किया जा सिता था ; िायडघंटों की संख्या जो एक या एक से अधिक ननहदाष्ट अंतराल सहहत एक सामान्य काया हदवस का गठन करेगी और कमाचारी के िायडघंटों का प्रसार ननयम 6 के तहत समय-समय पर जारी सामान्य या ववशेष आदेश द्वारा ननहदाष्ट घंटों की संख्या से अधिक हो सकता है। 10. ल भबी मजद ूर ी अव धि.- ध ारा 14 िे अंतगडत मज िूरी िी न्यून तम िर िे प्रयोज न ाथड लम्बी मज िूरी अवधध एि मिीना िोगी। अध्याय III नन व ायह मजद ूर ी 11. नन व ायह मजद ूर ी नन यत कर न े की र ीनत.—(1) ि ें द्रीय सरिार, धारा 9 िी उप -धारा (1) िे अंतगडत न्यून तम नन वाडि िा निर्धारण करिे के उद्देश्य से ननयम 3 िे उप -ननयम (1) िे खंड (i) में यथा त्तवननदिडष्ट्ट मानि श्रशमि वगड पररवार िे शलए भोजन , वस्तुओं, आवास और ि ें द्रीय सरिार द्वारा समय-समय पर अन्य त्तवचाररत उपयुक्त िारिों िो ध्यान में रख ते िुए, धारा 42 िी उप -धारा (1) में संि नभात क ें द्रीय सलधहकधर बोडड (यिां इसिे पश्चात बोडड िे रूप में संिनभात) से परामिड िरेगी। (2) उप-ननयम (1) िे अंतगडत परामिड से बोडड िी प्राप्त सलाि िो ि ें द्रीय सरिार द्वारा सभी राज्य सरिारों िो उनसे परामिड िरने िे शलए पररचाशलत किया जाएगा। (3) उप- ननयम (2) में संिशभडत बोडड िी सलाि और उप-ननयम में संिशभडत परामिड से राज्य सरिारों से प्राप्त मतों पर उप-नन यम (1) िे अंतगडत नन वाडि मज िूरी नन यत िरन े से पिले त्तवचार किया ज ाएगा। (4) ि ें द्रीय सरिार उप-नन यम(1) िे अंतगडत नन यत नन वाडि मज िूरी िो सामान्यतया पांच वषड से अन धध ि अंतराल पर संिोधधत और बोडड िे परामिड से आवधधि रूप से ननवाडि लागत में शभन्नता िो समायोजजत िर सिती िै। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय IV मजद ूर ी का िुगतान 12. —िारा 10 क े उपबंि क े खंड (ii) क े अंतगयत पररम्थर्नतयां. —िमडचारी ध ारा 10 िे अंतगडत पूणड सामान्य िायड दिवस िे शलए मज िूरी प्राप्त िरन े िा िििार न िीं िोगा यदि वि तत्समय लागू अन्य किसी श्रम िान ून िे अंतगडत ऐसी मज िूरी िा िििार न िीं िै। 13. िारा 18 की उप -िार ा (4) के अंतगयत व सूल ी.- जिां धारा 18 िी उप -ध ारा (2) िे अंतगडत प्राधध िृत िुल िटौतीयां िमडचारी िी मज िूरी िे 50 प्रनतित से अधध ि िै, तब अधधिता िो अग्रेनीत किया जाएगा और उिरवती मज िूरी अवधध या अवधध यों, जैसी भी जस्थनत िो, से ऐसी किस्तों में वसूल िी ज ाएगी ताकि किसी भी माि में वसूली उस माि में िमडचारी िी मज िूरी िी पचास प्रनतित से अधध ि न िो। 14. िारा 19 की उप -िारा (1) क े अंतगयत प्राधिकारी.- जज स उप मुख्य श्रम आयुक्त (िेंद्रीय)िे पास संबंधधत िमडचारी िे िायड स्थल िा क्षेत्राधधिार िै, वि धारा 19 िी उप -धारा (1) िे प्रयोजनाथड प्राधधिारी िोगा। 15. िारा 19 की उप -िार ा (2) के अंतगयत सूचन ा प्रद लशयत कर न े की र ीनत.- धारा 19 िी उप -धारा (2) में संिशभडत सूचन ा िो िायड स्थल िे पररसर में, जिां पर रोजगार किया जाता िै , प्रमुख स्थलों पर वास्तत्तवि अथवा इलेक्रॉननि रूप में दिन्िी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में उस स्थान पर प्रिशिडत किया जाएगा जजससे कि प्रत्येि संबंधध त िमडचारी सूचन ा िी त्तवषय-वस्तु िो आसान ी से पढ़ सिे और सूचन ा िी एि प्रनत क्षेत्राधधिार रखने वाले ननरीक्षि-सि-सुत्तवध ाप्रिाता िे पास इलेक्र ॉनन ि रू प से अथवा रजज स्टड ड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी। 16. िारा 19 की उप -िारा (3) क े अंतगयत काययववधि- नन योक्ता नन यम 14 में संिशभडत ज ुमाडन ा लगान े िी स्वीिृनत प्राप्त िरन े िे शलए उसमें त्तवनन दिडष्ट्ट त्तवस्तृत त्तववरणों िी सूचन ा इलेक्र ॉनन ि रू प में अथवा शलखख त रू प में उप मुख्य श्रम आयुक्त (िेंद्रीय) िो िेगा, ज ो स्वीिृनत िो प्रिान या इंिार िरन े से पिले संबंधध त िमडचारी और नन योक्ता िो सुन े ज ान े िा अवसर प्रिान िरेगा और मामलों िो सूचन ा प्राप्त िोन े िी नतधथ से 30 दिन ों िे भीतर नन पटान िरेगा, जज सिे न िोन े पर इसे संस्वीिृत मान ा ज ाएगा। 17. कटौती की सूचन ा- (1) जिां ननयोक्ता धारा 20 िी उप -ध ारा (2) िे उपबंध िे अन ुसरण में िोई भी िटौती िरता िै , तब वि ऐसी िटौती िी सूचन ा इलेक्र ॉनन ि रू प में अथवा शलखख त रू प में ऐसी िटौती िे िारणों स्पष्ट्ट िरते िुए ऐसी िटौती िी तारीख से 10 दिन िे अंिर क्षेत्राधध िार रख न े वाले नन रीक्षि-सि- सुत्तवध ाप्रिाता िो िेगा। (2) ननरीक्षि-सि-सुत्तवध ाप्रिाता उप-नन यम (1) िे अंतगडत ऐसी सूचन ा प्राप्त िोन े िे पश्चात ऐसी सूचन ा िी जांच िरेगा और यदि वि यि पाता िै कि उसमें दिए गया स्पष्ट्टीिरण संदिता िे किसी भी प्रावधान या [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 उसिे अधीन बनाए गए ननयम िे उल्लंघन में िै , तब वि नन योक्ता िे त्तवरू द्ध ऐसी सूचन ा िी प्राजप्त िी नतधथ से 30 दिन ों िे भीतर समुधचत िारडवाई िुरू िरेगा। 18. िारा 21 की उप -िारा (2) क े अंतगयत कटौती की प्रक्रिया:- यदि िोई ननयोक्ता िमडचारी िे वेतन से धारा 21 िी उप -ध ारा (1) िे अंतगडत न ुिसान अथवा िानन िे शलए िटौती िरन ा चािता िै, तो वि – (i) िमडचारी िो उसिी नन गरान ी िे शलए उसे सौंपे गए सामान िे न ुिसान अथवा िानन अथवा ध न िे न ुिसान िे शलए जज सिे शलए वि उिरिायी िै तथा किस प्रिार से ऐसे न ुिसान अथवा िानन िे शलए प्रत्यक्ष रू प से उस िमडचारी िी उिासीन ता अथवा चूि उिरिायी िै , िे मूल्य िे बारे में शलखख त में िमडचारी िो त्तवस्तारपूवडि सूधचत िरेगा ; और (ii) िमडचारी िो स्पष्ट्टीिरण िेन े िा अवसर िेगा तथा तत्पश्चात् किसी न ुिसान अथवा िानन िे शलए यदि िोई िटौती िी जाती िै, तो ऐसी िटौती िरने िी तारीख से 15 दिन िे भीतर इसिी सूचन ा िमडचारी िो िी ज ाएगी। 19. िार ा 23 के अंतगयत अधिम व सूल ी के संबंि में शतें – ननम्नशलखखत िी वसूली - (i) ध ारा 23 िे ख ण्ड (ख ) िे अंतगडत नन योज न प्रारम्भ िोन े िे पश्चात् िमडचारी िो दिया गया अधग्रम धन; अथवा (ii) जैसा भी मामला िो, किसी िमडचारी िो वेतन िा अधग्रम जो उसने धारा 23 िे खण्ड (ग) िे अंतगडत अजजडत निीं किया िै, ननयोक्ता द्वारा ननधाडररत किश्तों में संबंधधत िमडचारी िे वेतन से ननयोक्ता द्वारा िी जाएगी , ताकि िोई एि किश्त अथवा सभी किश्तें उस वेतन अवधध में ननयम 13 में ननदिडष्ट्ट उच्चतम सीमा िे अध्यध ीन िमडचारी िे वेतन िे पचास प्रनतित से अधध ि न िीं िोंगी तथा ऐसी वसूली िा त्तववरण प्रपत्र-IV में रखे गए रजजस्टर में िजड किया जाएगा। 20. िारा 24 क े अंतगयत कटौती – िेन्द्र सरिार द्वारा अन ुमोदित भवन नन माडण अथवा अन्य प्रयोज न ों िे शलए स्वीिृत ऋणों और उन पर िेय ब्याज िी वसूली िेतु िटौनतयां ऐसे ऋणों िो स्वीिृत िरन े िी सीमा तथा इन पर िेय ब्याज िर िो त्तवननयशमत िरने वाले समय-समय पर िेन्द्र सरिार द्वारा दिए गए ननिेि अथवा जारी पररपत्र िे अध्यधीन िोंगी। अध्याय V बोन स का िुगतान 21. छठे लेखा वषय क े ललए सेट ऑन अर्वा सेट ऑफ की गणना – छठे लेखा वषड िे शलए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला िो, िी गणना धारा 26 िी उप -धारा (7) िे खण्ड ( i) िे अंतगडत अन ुसूची ‘ि’ में वखणडत ढंग से पांचवे तथा छठे लेखा वषड से संबंधधत आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ िी अधध िता अथवा िमी, यदि िोई िो, ज ैसा भी मामला िो, िो ध्यान में रख ते िुए िी ज ाएगी। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 22. सातवे लेखा वषय क े ललए सेट ऑन अर्वा सेट ऑफ की गणना – सातवें लेखा वषड िे शलए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला िो, िी गणना धारा 26 िी उप -धारा (7) िे खण्ड ( ii) िे अंतगडत अन ुसूची ‘ि’ में वखणडत ढंग से पांचवे, छठे एवं सातवें लेखा वषड से संबंधधत आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ िी अधध िता अथवा िमी, यदि िोई िो, ज ैसा भी मामला िो, िो ध्यान में रख ते िुए िी ज ाएगी। 23. िारा 32 क े खण्ड (क) क े अंतगयत सकल लािों की गणना – किसी ननयोक्ता द्वारा किसी प्रनतष्ट्ठान से लेख ा वषड िे संबंध में प्राप्त किए गए सिल लाभों िी गणन ा बैंकिंग िम्पन ी िे मामले अन ुसूची ‘ख ’ में त्तवननदिडष्ट्ट ढंग से िी जाएगी। 24. िारा 32 क े खण्ड (ख) क े अंतगयत सकल लािों की गणना – किसी ननयोक्ता द्वारा किसी प्रनतष्ट्ठान से लेख ा वषड िे संबंध में प्राप्त किए गए सिल लाभों िी गणन ा बैंकिंग िम्पन ी िे मामले अन ुसूची ‘ग’ में त्तवननदिडष्ट्ट ढंग से िी जाएगी। 25. िारा 34 क े खण्ड (ग) क े अंतगयत अनतररक्त रालशयों की कटौती – नन योक्ता िे संबंध में अन ुसूची ‘घ’ में त्तवनन दिडष्ट्ट अनतररक्त राशियों िी िटौती ध ारा 34 िे ख ण्ड (ग) िे अंतगडत पूवड िुल्िों िे रू प में सिल लाभ से िी जाएगी। 26. िारा 36 की उप -िारा (1) क े अंतगयत अिनयन करने का ढंग – किसी लेखा वषड में जिां आबंटन योग्य सरप्लस ध ारा 26 िे अंतगडत प्रनतष्ट्ठान में िमडचाररयों िो भुगतेय अधध ितम बोन स िी राशि से अधध ि िो ज ाता िै, तो वि अधध ि राशि िो, उस लेख ा वषड में प्रनतष्ट्ठान में नन योजज त िमडचाररयों िे िुल वेतन िे बीस प्रनतित िी सीमा िे अध्यधीन , अन ुसूची ‘ि’ में वखणडत अन ुसार ढंग से बोन स िे भुगतान िे प्रयोज न ाथड प्रयोग किए जाने िे शलए चौथे लेखा वषड सदित आगामी लेखा वषड और इसी प्रिार आगे िे लेखा वषों में सेट ऑन िरने िे शलए अग्रेत्तषत किया जाएगा। 27. िारा 36 की उप -िारा (2) क े अंतगयत अिनयन करने का ढंग - किसी लेखा वषड में जिां िोई सरप्लस उपलब्ध निीं िै अथवा उस वषड में आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 िे अंतगडत प्रनतष्ट्ठान में िमडचाररयों िो भुगतान योग्य न्यून तम बोन स िी राशि से िम िो ज ाता िै, तथा नन यम 26 िे अंतगडत अग्रेन ीत िोई राशि अथवा प्रयाडप्त राशि न िीं िै तथा सेट ऑन न िीं िै जज से न्यून तम बोन स िे भुगतान िे प्रयोज न ाथड प्रयोग किया ज ा सिता िै, विां, ऐसी न्यून तम राशि अथवा िमी, ज ैसा भी मामला िो, िो अन ुसूची ‘ि’ में वखणडत ढंग िे अन ुसार चौथे लेख ा वषड सदित आगामी लेखा वषड तथा उसिे बाि िे वषों में सेट ऑफ िरने िे शलए अग्रेत्तषत किया जाएगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 अध्याय VI क े न्रीय सलाहकार बोडय क. िारा 42 की उप -िारा (10) क े अंतगयत क े न्रीय सलाहकार बोडय की प्रक्रिया– 28. बोडय का गठन (1) बोडड में िेन्द्र सरिार द्वारा नाशमत किए जाने वाले धारा 42 िी उप -धारा (1) िे खण्ड (ि) एवं (ख) में नन दिडष्ट्टान ुसार ननयोक्ताओं एवं िमडचाररयों िा प्रनतननधधत्व िरने वाले व्यजक्त तथा इसी उप-ध ारा िे ख ण्ड (ग) और (घ) में नन दिडष्ट्टान ुसार स्वतंत्र व्यजक्त एवं राज्य सरिारों िे प्रनतननधध िा शमल िोंगे। (2) धारा 42 िी उप -धारा (1) िे खण्ड (ि) में संि शभडतान ुसार ननयोक्ताओं िा प्रनतननधधत्व िरने वाले व्यजक्तयों िी संख्या बारि िोगी तथा इसी उप-धारा िे खण्ड (ख) में संि शभडत िमडचाररयों िा प्रनतननधधत्व िरने वाले व्यजक्तयों िी संख्या भी बारि िोगी। (3) िेन्द्र सरिार द्वारा नाशमत किए जाने वाले धारा 42 िी उप -धारा (1) िे खण्ड (ग) में त्तवननदिडष्ट्ट स्वतंत्र व्यजक्तयों में ननम्नशलखखत िा शमल िोंगे, नामत :- (i) अध्यक्ष; (ii) िो संसि सिस्य; (iii) चार सिस्य जज न में से प्रत्येि वेतन एवं श्रम संबंध ी मुद्िों िे क्षेत्र में व्यावसानयि िोगा। (iv) एि सिस्य जो औद्योधगक संबंि संहहता, 2020 (2020 का 35) िी धारा 7ि िे अंतगडत िेन्द्र सरिार द्वारा गदठत औद्योधगि न्यायाधधिरण िा पीठासीन अ धधिारी िै अथवा रि चुिा िै; और (v) िो सिस्य जजनमें से प्रत्येि धारा 42 िी उप-धारा (4) में संि शभडत राज्य सलाििार बोडड िा अध्यक्ष िोगा, जिां ति संभव िो , उसे राज्यों से रोटेिन आधार पर शलया गया िो। (4) धारा 42 िे खण्ड (घ) में संि शभडत राज्य सरिारों िे पांच प्रनतननधधयों में प्रत्येि ऐसे राज्य िे राज्य श्रम त्तवभाग िे प्रधान सधचव अथवा स धचव अथवा आयुक्त िोंगे जजनिा ननधाडरण िेन्द्र सरिार रोटेिन आधार पर समय -समय पर िरे। (5) िेन्द्र सरिार, बोडड िे सिस्य नाशमत िरते समय, इस बात िा ध्यान रखेगी कि उप-ननयम (2) िे अंतगडत स्वतंत्र सिस्यों िे संख्या बोडड िे िुल सिस्यों िी संख्या िे एि-नतिाई से अधधि न िो तथा बोडड िे सिस्यों में एि-नतिाई मदिलाएं िोंगी। 29. बोडय क े अनतररक्त कायय – धारा 42 िी उप -धारा (3) में त्तवननदिडष्ट्ट िायों िे अनतररक्त, यि बोडड िेन्द्र सरिार द्वारा संिभड मांगने पर सरिार िो ननम्नशलखख त िे संबंध में न्यून तम मज िूरी िे ननधाडरण से संबंधध त मुद्िों पर परामिड िेता िै – 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) व्यावसानयि सुरक्षा, स्वास््य और िायड ििाएं संदिता 2020 (2020 िा 37) िी धारा 2 िे खण्ड (zzm) में पररभाषन ुसार श्रमज ीवी पत्रिारों; और (ii) व्यावसानयि सुरक्षा, स्वास््य और िायड ििाएं संदिता 2020 (2020 िा 37) िी धारा 2 िे ख़ण्ड (zze) में पररभाषन ुसार त्रबकि संवधडन िमडचारी। 30 बोडय की बैठक : - अध्यक्ष, ननयम 32 िे उपबंधों िे अध्यधीन , किसी भी समय जब वि उ धचत समझे, बोड ड िी बैठि बुला सिता िै: परंतु न्यून तम आध े सिस्यों से शलखखत में मांग प्राप्त िोने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त िोने िी तारीख िे तीस दिन िे अंिर बैठि बुलाऐंगे। 31. बैठक का नो दटस – अध्यक्ष प्रत्येि बैठि िी तारीख, समय एवं स्थान िा ननधाडरण िरेंगे तथा उक्त त्तववरण िो िाशमल िरते िुए बैठि में िी ज ान े वाली िायडसूची िे साथ शलखखत नो दटस ऐसी बैठि िी ननधाड ररत तारीख से िम -से िम पन्द्रि दिन पिले पंज ीिृत डाि एवं इलैक्र ोननि ढंग से प्रत्येि सिस्य िो भेजा जाएगा: परंतु आिजस्मि बैठि िे मामले में, प्रत्येि सिस्य िो िेवल सात दिन िा नो दटस भी दिया जा सिता िै। 32. अध्यि क े कायय:- अध्यक्ष (i) बोडड िी बैठिों िी अध्यक्षता िरेंगे: परंतु किसी बैठि में अध्यक्ष िी अन ुपजस्थनत में, सिस्य अपन े में से उस बैठि िी अध्यक्षता िरन े िेतु मतों िे बिुमत से सिस्य िा चुन ाव िरेंगे; (ii) बोड ड िी प्रत्येि बैठि िी िायडसूची िा ननधाडरण िरेंगे ; (iii) ज िाँ बोड ड िी बैठि में किसी मुद्िे िा नन णडय मतिान द्वारा िरन ा िो, विाँ मतिान आयोजजत िराएंगे और बैठि में ि में गुप्त मतिान िी गणन ा िरेंगे या िरान े िा प्रबंध िरें। 33. गणपूनतय – किसी बैठि में िोई िायड न िीं किया ज ाएगा यदि न्यून तम एि-नतिाई सिस्य तथा नन योक्ताओं एवं िमडचाररयों िोन ों िा न्यून तम एि-एि प्रनतननधध उपजस्थत निीं िै; परंतु यदि किसी बैठि में एि-नतिाई सिस्यों से िम सिस्य उपजस्थत िैं, तो अध्यक्ष उस बैठि िो मूल बैठि िी तारीख से अधध ितम सात दिन िे शलए स्थधगत िर सिते िैं तथा ऐसी स्थधगत बैठि में िायड िा नन पटान वैध िो ज ाएगा चािे उपजस्थत सिस्यों िी संख्या िुछ भी िो: परंतु ऐसी स्थधगत बैठि िी तारीख , समय एवं स्थान सभी सिस्यों िो इलेक्र ोनन ि ढंग से अथवा पंज ीिृत डाि से सूधचत किया ज ाए। 34. बोडय क े कायय का ननपटान – बोडड िे सभी िायों पर बोडड िी बैठि में त्तवचार किया जाएगा तथा उपजस्थत सिस्यों तथा मतिान िरन े वालों िे बिुमत द्वारा िायों िा नन णडय शलया ज ाएगा तथा बराबर मत िोन े पर, अध्यक्ष िा मत ननणाडयि िोगा; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 परंतु अध्यक्ष, यदि उधचत समझें, तो नन िेि िे सिते िैं कि किसी मामले िे संबंध में नन णडय आवश्यि िस्तावेजों िे पररचालन तथा सिस्यों िा शलखखत मत प्राप्त िरिे किया जाएगा: इसिे साथ-साथ ितड यि िै कि पूवडवती परंतुि िे अंतगडत किसी मामले में िोई नन णडय न िीं शलया ज ाएगा ज ब ति कि न्यून तम िो-नतिाई सिस्य इसिा समथडन न िरें। 35. मतदान का तरीका – बोड ड में मतिान सामान्यत: िाथ उठािर किया ज ाएगा परंतु यदि सिस्य बैलेट द्वारा मतिान िी मांग िरता िै अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा नन णडय लेते िैं, तो मतिान गुप्त बैलेट द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथाननधाडररत ढंग से िराया जाएगा। 36. बैठकों काययवादहयां – (1) बोडड िी प्रत्येि बैठि िी िायडवादियां, जजनमें अन्य बातों िे साथ-साथ बैठि में उपजस्थत सिस्यों िे न ाम ििाडते िुए, बैठि िे तुरंत बाि िर िाल में अगली बैठि से सात दिन पिले प्रत्येि सिस्य तथा िेन्द्र सरिार िो अग्रेत्तषत िी जाएंगी। (2) बोडड िी प्रत्येि बैठिों िी िायडवादियों िी अगली बैठि में आवश्यि समझे जाने वाले संिोधनों, यदि िोई िो, िे साथ पुजष्ट्ट िी ज ाएगी। 37. गव ाहों को आहूत कर न ा एव ं द थताव ेजों का प्रथतुतीकर ण (i) अध्यक्ष, यदि अपने ितडव्य िे ननविडन िे िौरान अपेक्षक्षत िो तो किसी व्यजक्त िो गवाि िे रू प में प्रस्तुत िोन े तथा िोई िस्तावेज प्रस्तुत िरन े िे शलए आिूत िर सिता िै। (2) प्रत्येि व्यजक्त जज से बुलाया ज ाता िै तथा ज ो बोड ड िे समय गवाि िे रू प में प्रस्तुत िोता िै, वि अपन े द्वारा किए गए ख चड िे शलए शसत्तवल न्यायालय िे समक्ष प्रस्तुत िोन े वाले गवािों िो िेय भिे िे भुगातन िे शलए उस समय प्रवृि स्िेल िे अन ुसार भिा िा पात्र िोगा। 38. सलमनतयों की नन युम्क्त – िेन्द्र सरिार धारा 8 िी उप-धारा (1) िे खंड (ि) िे अंतगडत इस खंड में त्तवननदिडष्ट्ट प्रयोजनों िे शलए जजतनी यि आवश्यि समझे, उतनी सशमनतयां गदठत िर सिती िै। ख. िारा 42 की उप -िारा (11) क े अतगयत बोडय क े सदथयों का काययकाल 39. बोडय क े सदथयों का काययकाल : - (1) अध्यक्ष अथवा किसी सिस्य िा िायडिाल, जैसा भी मामला िो, धारा 42 िी उप -ध ारा(1) िे अंतगडत उसिी नन युजक्त अथवा न ामांिन , ज ो भी मामला िो, िी तारीख से िी तारीख से सामान्यत: िो वषड िा िोगा: परंतु ऐसे अध्यक्ष अथवा सिस्य, िो वषड िी उक्त अवधध िी समाजप्त िोन े िे बावज ूि अपन े उिराधध िारी िी नन युजक्त अथवा न ामांिन , ज ैसा भी मामला िो, ति अपन े पि पर बन े रिेंगे। (2) आिजस्मि जस्थनत िो भरने िे शलए ननयोक्ताओं अथवा िमडचाररयों िे प्रनतननधध अथवा स्वतंत्र व्यजक्त िो बोडड िे सिस्य िे रूप में नाशमत व्यजक्त जजसिे स्थान पर उनिो नाशमत किया गया िै, उस सिस्य िे िेष िायडिाल िी अवधध िे शलए पि पर बने रिेंगे। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) बोडड िे आधधिाररि सिस्य तब ति अपने पि पर बने रिेंगे जब ति कि उनिा स्थान उनिे जैसे अन्य आधधिाररि सिस्यों द्वारा न ले शलया जाए। (4) उप-नन यम (1), (2), एवं (3) में िाशमल किसी बात िे बावज ूि बोड ड िे सिस्य िेन्द्र सरिार िी इच्छा ति अपने पि पर बने रिेंगे। 40. यात्रा ित्ता- अध्यक्ष तथा बोडड िा प्रत्येि सिस्य, अपने ितडव्यों िे ननवडिन िे संबंध में उसिे द्वारा िी गई किसी भी यात्रा िे शलए, िेन्द्रीय सरिार िे समूि ‘ि’ अधध िारी पर लागू िरों तथा ितों िे अध ीन , यात्रा एवं ठिराव भिा प्राप्त िरने िा िििार िोगा। 41. अधिकारी एवं थटाफ – िेन्द्र सरिार, बोडड िे िायड संचालन िे शलए आवश्यि समझे जाने पर , भारत सरिार िे संयुक्त सधचव िे पि से न ीचे िे न िीं एि सधचव तथा अन्य अधध िारी और िमडचारी बोड ड िो उपलब्ध िरा सिती िै। 42. बोडय के सद थयों के पुन न ायमांकन हेतु पात्रता – एि ननवतडमान सिस्य बोडड िी सिस्यता िे शलए पुन न ाडमांिन िेतु पात्र िोगा परंतु वि िुल िो िायडिाल िे शलए सिस्य रि सिता िै। 43. बोडय क े अध्यि एवं अन्य सदथयों का त्यागपत्र – (1) बोडड िा सिस्य, अध्यक्ष िे अनतररक्त, अध्यक्ष िो शलखखत में नोदटस िेिर अपनी सिस्यता से त्यागपत्र िे सिता िै तथा अध्यक्ष िेन्द्र सरिार िो पत्र शलखिर त्यागपत्र िे सिते िैं। (2) त्यागपत्र इसिी स्वीिृनत िी सूचन ा िी तारीख िे 30 दिन िी समाजप्त ज ो भी पिले िो, से प्रभावी िोगा। (3) जब बोडड में िोई ररजक्त िोती िै अथवा बोडड िी सिस्यता में ररजक्त िोने िी संभावना िोती िै, तो तत्िाल अध्यक्ष इसिी ररपोटड िेन्द्र सरिार िो िेंगे तथा िेन्द्र सरिार, तब, संदिता िे उपबंध ों िे अन ुसार ररजक्तयों िो भरन े िेतु उपाय िरेगी। 44. सदथयता का समाप्त होना – यदि बोड ड िा िोई सिस्य, अध्यक्ष िो पूवड सूचन ा दिए त्रबन ा, तीन लगातार बैठिों में अन ुपजस्थत िो ज ाता िै, तो वि बोड ड िा सिस्य न िीं रिेगा। 45. अयोग्यता – (1) एि व्यजक्त बोडड िा सिस्य िोने तथा सिस्य िे रुप में नाशमत िोने िे शलए अयोग्य िो जाएगा - (i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा त्तविृत धचत/पागल घोत्तषत िर दिया ज ाता िै; अथवा (ii) यदि वि अन ुन्युक्त दिवाशलया िै; अथवा [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (iii) यदि संदिता िे प्रारम्भ िोने िे पिले अथवा बाि में उसे नैनति अधमता िे अपराध िा िोषी पाया गया िै। (2) यदि यि प्रश्न उठता िै कि क्या अयोग्यता उप-नन यम (1) िे अंतगडत िुई िै या न िीं, तो इस पर िेन्द्र सरिार िा ननणडय अंनतम िोगा। अध्याय VII बकाया का िुगतान , दावे , आदद। 46. िारा 44 की उपिारा (1) के खंड (ि) के तहत िुगतान - (1)(ि) प्रत्येि िमडचारी भुगतान से पिले प्रपत्र -VII में घोषणा िरेगा , जजसमें किसी व्यजक्त िो नाशमत किया जाएगा जजसे यि अधधिार दिया जाएगा कि उस िमडचारी िी मृत्यु िोन े िी जस्थनत में उसिी ज मा पूंज ी उसे िेय िोगी। (ख ) यदि नाशमत िरते समय िमडचारी िा अपना पररवार िै तो यि नामांिन उसिे पनत/पत्नी अथवा उसिे पररवार िे एि या उसिे अधधि सिस्यों िे साथ उसिी पनत/पत्नी िे पक्ष में किया जाएगा ; बिते कि अपने पररवार िे सिस्य िे अलावा किसी अन्य व्यजक्त िे पक्ष में पररवार रखने वाले िमडचारी द्वारा किया गया नामांिन अमान्य िोगा; यि प्रावधान भी किया जाता िै कि िमडचारी द्वारा त्तववाि िे बाि अपने पनत/पत्नी िे शलए नया नामांिन किया जाएगा और ऐसे त्तववाि से पिले किए गए किसी नामांिन िो अमान्य समझा जाएगा। (ग) जज स मामले में न ामांिन किसी अवयस्ि िे पक्ष में पूणडत: या अंित: किया ज ाता िै उसमें िमडचारी अपन े पररवार िे किसी प्रमुख व्यजक्त िो नन युक्त िर सिता िै ज ो उस अवयस्ि न ाशमनत िा अशभभावि िोगा अथवा ज िां पररवार में िोई बड़ा व्यजक्त न िीं िै तो वि अपन े त्तववेिान ुसार किसी अन्य व्यजक्त िो अवयस्ि न ाशमनत िा अशभभावि नन युक्त िर सिता िै। (घ) यदि िमडचारी एि से अधध ि सिस्य िो न ाशमत िरता िै तो वि न ामांिन में अपन े त्तववेिान ुसार प्रत्येि न ाशमत व्यजक्तयों िो िेय राशि अथवा दिस्से िा उल्लेख िरेगा ताकि उसिी संपूणड ज मापूंज ी िी राशि िा भुगतान किया ज ा सिे। (2) ज ब संदिता िे अंतगडत िमडचारी िो िेय िोई राशि उसिी मृत्यु अथवा उसिा दठिान ा न िीं पता िोन े िे िारण उसिो िेनी बिाया िै , तथा इस राशि िे िमडचारी िो िेय िोने िी तारीख से तीन माि िी समाजप्त ति िमडचारी िे नाशम नत िो यि राशि भुगतान न िीं िी ज ा सिी, तो ननयोक्ता द्वारा यि राशि क्षेत्राधधिार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) िे पास ज मा िी ज ाऐगी, जो उसिे पास राशि जमा िराने िी तारीख िे िो माि िे अंिर िमडचारी द्वारा नाशमत व्यजक्त िी पिचान िा पता लगािर उस राशि िा त्तवतरण िरेगा। 47. िारा 44 की उप -िारा ( 1) क े खण्ड (ख) क े अंतगयत असंववतररत बकाया जमा करना. - (1) ज िॉं इस संदिता िे अंतगडत किसी िमडचारी िो िेय िोई राशि िमडचारी द्वारा नांमािन निी िरने िे िारण अथवा अन्य किसी िारण से असंत्तवतररत रि जाती िै, तथा इस राशि िे िेय िोने िी तारीख से छि माि िी 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] समाजप्त ति िमडचारी िे न ाशमनत िो इस राशि िा भुगतान न िीं किया ज ा सिा, तो ननयोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूणड राशि छि माि िी उक्त अवधध िे अंनतम दिन से पन्द्रि दिन िी समाजप्त से पिले उस क्षेत्राधध िार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) िे पास ज मा िी ज ाऐगी। (2) उप-ननयम ( 1) में सिंशभडत राशि ननयोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधधिार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) िे पास बैंि अंतरण अथवा भारत में किसी अन ुसूधचत बैंि से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) िे पक्ष में जारी रेखांकित डडमांड ड्राफ्ट िे माध्यम से जमा िी जाऐगी। 48. िारा 44 की उप -िारा ( 1) क े खण्ड (ख) क े अंतगयत असंववतररत देयों क े ननपटान का तरीका- (1) ननयम 29 िे उप -ननयम ( 1) में संिशभडत राशि (एतिुपरांत इस नन यम में राशि िे रू प में संिाशभडत) संबधध त क्षेत्राधधिार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) िे पास ज मा राशि उसी िे पास रिेगी तथा वि उसे िेन्द्र अथवा राज्य सरिार प्रनतभूनतयों में नन वेशित अथवा किसी अन ुसूधचत बैंि में सावधध ज मा िे रूप में रखेगा। (2) संबधधत क्षेत्राधधिार िे उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) जज तन ी, जल्िी संभव िो सिे, राशि से संबंधधत त्तववरणों िे साथ, जज से सूचन ाथड उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय.) प्रयाडप्त समझे, न ोदटस बोड ड पर न्यून तम पन्द्रि दिन िे शलए नोदटस पिडशित िरेगा तथा क्षेत्र में जजसमें असंत्तवतररत वेतन अजजडत किए गया था, उसमें सामान्यत समझी जाने वाली भाषाओं में पररचाशलत िो रिे किन्िीं िो समाचारपत्रों में भी इस नोदटस िो प्रिाशसत िरेगा। (3) उप-ननयम ( 4) िे उपबंध िे अध्यधीन , संबंधधत क्षेत्राधधिार वाला उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) न ाशमनत अथवा उस व्यजक्त िो जजसने उस राशि िा िावा किया िै , जैसा भी मामला िो , तथा जजसिे पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (िेन्द्रीय) न े सुन वाई िा अवसर प्रिान िरन े िे पश्चात राशि भुगतान िरन े िो नन णडय किया िै, राशि जारी िरेगा। (4) यदि यि असंत्तवतररत राशि सात वषड में शलए अिावािृत रिती िै, तो इसिा ननपटान इस संबंध में समय - समय पर ि ें द्र सरिार द्वारा यथा-ननिेशित ढंग से किया जाएगा। अध्याय VIII प्रपत्र, रम्जथटर एवं वेतन पची 49. एकल आवेदन का प्रपत्र – 1(i) धारा 45 िी उप-धारा ( 5) िे अंतगडत प्रपत्र-II में त्तवननदिडष्ट्ट िस्तावेजों िे साथ इस प्रपत्र में एिल आवेिन मैन ुअल अथवा इलेक्र ॉनन ि रू प से िायर किया ज ा सिता िै। (2) यदि धारा 45 िी उप-धारा ( 5) िे अंतगडत किए गए आवेिन पर त्तवचार किया जाता िै तो प्राधधिारी ननयोक्ता िो प्रपत्र VIII में इलेक्र ॉनन ि रू प से अथवा पंज ीिृत डाि द्वारा न ोदटस भेज ेगा कि वि इस न ोदटस में ननधाडररत तारीि िो सभी संबंधधत िस्तावेजों और गवाहं यदि िोई िों , िे साथ उसिे समक्ष उपजस्थत िो और नन ध ाडररत िी गई तारीख िी सूचन ा आवेिि िो िेगा। (3) यदि ननयोक्ता अथवा उसिा प्रनतननधध ननधाडररत तारीख िो उपजस्थत निीं िोता िै तो प्राधधिारी आवेिन पर सुन वाई िरेगा और उस पर एि पक्षीय नन णडय िेगा। (4) यदि आवेिि अथवा उसिा प्रनतननधध अधग्रम रूप से िोई तिड संगत िारण दिए त्रबना ननधाडररत तारीख िो उपजस्थत न िीं िोता िै तो प्राधध िारी आवेिन पर सुन वाई िरेगा और उस पर एि पक्षीय नन णडय िेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 50. अपील: - (1) धारा 45 िी उप-धारा ( 2) िे अंतगडत प्रधधिारी द्वारा पाररत आिेि से पीडडत िोई भी व्यजक्त धारा 49 िी उप-धारा ( 1) िे अंतगडत प्रपत्र-III में अपीलिताड द्वारा वखणडत िस्तावेजों िे साथ इस प्रपत्र में संबंधध त क्षेत्राधध िार वाले अपीलीय प्राधध िारी िो इलेक्र ॉनन ि रु प से या पंज ीिृत डाि द्वारा अपील िर सिता िै। यि प्रावधान किया जाता िै कि किसी ननयोक्ता द्वारा िी गई िोई किसी अपील िो तब ति स्वीिार निीं किया जाएगा जब ति अपील िरते समय अपीलिताड अपीलीय प्राधधिारी िे पास िवा िी गई राशि जमा निीं िरता िै। (2) यदि धारा 49 िी उप धारा ( 1) िे अंतगडत किसी अपील पर त्तवचार किया जाता िै तो अपीलीय प्राधधिारी प्रनतवािी िो इलेक्र ॉनन ि रू प से अथवा पंज ीिृत डाि द्वारा प्रपत्र viii में नोदटस िेगा कि वि उसिे समक्ष नोदटस में ननधाडररत तारीख िो उपजस्थ त िो और इस प्रिार ननधाडररत तारीख िे संबंध में अपीलिताड िो सूधचत िरेगा। (3) अपीलीय प्राधध िारी अपीलिताड और प्रनतवािी िे साथ सुन वाई िरन े िे बाि आिेि द्वारा अपील पर ननणडय लेगा। 51. रम्जथटर इत्यादद का प्रपत्र -(1)सभी प्रनतष्ट्ठानों िा प्रत्येि ननयोक्ता, जजन पर संदिता लागू िोती िै, धारा 50 िी उप-धारा (1) िे तित, इलेक्रॉननि रूप से या भौनति रूप में इन ननयमों में संलग्न प्रारूपों में ननम्नशलखखत रजजस्टर बनाए रखेगा : i) प्रपत्र I में िमडचारी रजजस्टर, ii) फॉमड IV में क्षनत और िानन िे शलए वेतन , ओवरटाइम, अधग्रम, ज ुमाडन ा और िटौती िा रजजस्टर, तथा iii) प्रपत्र IX में उपजस्थनत रजजस्टर-सि-मस्टर रोल। (2) धारा 19 िी उपधारा (8) में ननदिडष्ट्ट सभी ज ुमाडन े और उनिी सभी प्राजप्तयां ननयोक्ता द्वारा इलेक्रॉननि रूप से या इन ननयमों िे साथ संलग्न फॉमड - IV में भौनति रूप में रखे जाने वाले रजजस्टर में िजड िी जाएंगी , और उक्त उप-धारा (8) में ननदिडष्ट्ट प्राधधिरण में संिशभडत क्षेत्राधधिार वाले उप मुख्य श्रम आयुक्त (ि ेंद्रीय) िोगा। (3) धारा 21 िी उपधारा (3) में ननदिडष्ट्ट सभी िटौनतयों और सभी प्राजप्तयों िो ननयोक्ता द्वारा इलेक्रॉननि रूप से या इन ननयमों िे साथ संलग्न फॉमड IV में भौनति रूप में रखे जाने वाले रजजस्टर में िजड किया जाएगा। (4) इन ननयमों िे तित बनाए रखने िे शलए आवश्यि रजजस्टरों िो उनमें िी गई अंनतम प्रत्तवजष्ट्ट िी तारीख िे बाि पांच साल िी अवधध िे शलए संरक्षक्षत किया जाएगा। 52. वेतन पची - प्रत्येि नन योक्ता वेतन िे भुगतान िे समय अथवा उससे पिले ध ारा 50 िी उप-धारा ( 3) िे अंतगडत प्रतत्र V में अपने िमडचररयों िो इलैक्रोननि रूप में अथवा कफजजिल रूप से वेतन पची जारी िरेगा। 53. िारा 53 की उप -िारा ( 1) के अंतगयत ज ंच कर ान े का तर ीका-(1) जब धारा 53 िी उप-धारा ( 1) िे अंतगडत नन युक्त अधध िारी िे समक्ष (एतिुपरांत इस नन यम में अधध िारी िे रू प में संिशभडत) उक्त उप-धारा में संिशभडत अपराध ों िे संबंध में िेन्द्र सरिार द्वारा इस प्रयोज न ाथड प्राधध िृत अधध िारी अथवा पीडडत िमडचारी अथवा औद्योधगक संबंि संहहता, 2020 (2020 का 35) िे अंतगडत पंज ीिृत श्रशमि संघ अथवा 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] किसी ननररक्षि-सि-सुत्तवध ाप्रिाता द्वारा शििायत िायर िी ज ाती िै, तो शििायतिताड द्वारा उसिे समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर त्तवचार िरन े िे पश्चात अधध िारी िा मत िै कि अपराध किया गया िै, तो यि अपराधी िो प्रस्तुत िोन े िे शलए तारीख िा नन ध ाडरण िरते िुए शििायत में त्तवनन दिडष्ट्ट पते पर समन ज ारी िरता िै। (2) यदि अपराधी जजसे उप -ननयम ( 1) िे अंतगडत समन जारी किया गया िै , प्रस्तुत िोता िै अथवा अधध िारी िे समक्ष प्रस्तुत किया ज ाता िै, तो अधधिारी उसे उसिे खखलाफ शििायत किए गए अपराध िा उल्लेख िरेगा और यदि अपराधी िोष स्वीिार िरता िै तो अ धध िारी संदिता िे उपबंध ो िे अन ुसार उस पर िाजस्त लगाएगा और यदि अपराधी िोष स्वीिार निीं िरता िै , तो अधध िारी शििायतिताड द्वारा प्रस्तुत गवािों िे िपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरि लाए गए गवािों से प्रश्न पूछन े (जज रि) िा अवसर उपलब्ध िराऐगा। यि अधधिारी गवािों िे िपथ पर बयान तथा जजरि िो बचा व िा अवसर िेगा तथा उसिे शलखखत में ररिाडड िरेगा और िस्तावेजी साक्ष्यों िो ररिाडड में लेगा। (3) अधधिारी , शििायतिताड िे साक्ष्य पूणड िोन े िे पश्चात, िोषी व्यजक्त द्वारा प्रस्तुत गवािों िे िपथ पर बयान लेने िे पश्चात शििायतिताड द्वारा जजरि िी जाऐगी तथा अधधिारी द्वारा बचाव में दिए गए िस्तावेजी साक्ष्यों िो ररिाडड में शलया जाऐगा। (4) अधध िारी पक्षिारों िो सुन न े तथा मौखख ि एवं िस्तावेज ी साक्ष्यों पर त्तवचार िरिे संदिता िे उपबंध ो िे अन ुसार शििायत पर नन णडय लेगा। 54. िारा 56 की उप -िारा ( 1) क े अंतगयत अपराि क े संघटन का तरीका – (1) िोई िोषी व्यजक्त यदि धारा 56 िी उप-धारा ( 1) िे अंतगडत अपराध िा िमन चािता िै , तो वि उक्त उप-धारा ( 1) िे अंतगडत अधध सूधचत राजपत्रत्रत अधधिारी िो प्रपत्र VI में इलैक्रोननि रूप से अथवा कफजजिल रूप से आवेिन पर िर सिता िै। (2) उप-ननयम ( 1) में संिशभडत राज पत्रत्रत अधध िारी ऐसे आवेिन िी प्राजप्त पर स्वयं सुनन जश्चत िरेगा कि यि अपराध संदिता िे अंतगडत िमनयोग्य िै या निीं और यदि अपराध िमनयोग्य िै तथा िोषी व्यजक्त िमन िे शलए सिमत िो जाता िै , संदिता िे अंतगडत ऐसे अपराध िे शलए उपबं धध त अधध ितम ज ुमाडन े िी पचास प्रनतित राशि पर अपराध िी सुलि िर लेता िै जज सिा ऐसे अधधिारी द्वारा जारी िमन आिेि िे 30 दिन ों िे भीतर िोषी व्यजक्त द्वारा भुगतान किया ज ान ा िै। (3) जिां अशभयोजन चलाने िे पश्चात उप -ननयम ( 2) िे अंतगडत अपराध में सुलि िी गई िै, विां, वि अधधिारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आिेि िो प्रनत धारा 56 िी उप-धारा ( 6) िे अतगडत आवश्यि िारडवाई िेतु ध ारा 53 िी उप-धारा ( 1) में संिशभडत अधधिारी िो भेजेगा। अध्याय IX ववववि 55. व ेतन का िुगतान – जिां िमडचारी किसी प्रनतष्ट्ठान में ठेिेिार िे माध्यम से ननयोजजत िैं, विां, वि िम्पनी अथवा फमड अथवा संघ अथवा िोई अन्य व्यजक्त जो उस प्रनतष्ट्ठान िा माशलि िै, ठेिेिार िो इस संदिता िे प्रावध ान ों िे अन ुसार िमडचाररयों िे वेतन िे संबंध में उसे िेय राशि िा भुगतान िरेगा। स्पष्ट्टीिरण:- इस ननयम िे प्रयोजनाथड िब्ि “फमड” िा विी अथड िोगा जो इसिा अथड भारतीय साझेिारी अधधननयम , 1932 (1932 िा 9) में िै। 56. श्रमजीवी पत्रकारों क े ललए तकनीकी सलमनत – ि ेंद्र सरिार, व्यावसानयि सुरक्षा, स्वास््य और िायड ििाएं संदिता 2020 (2020 िा 37) िी धारा 2 िे खण्ड ( zzm) में यथा पररभात्तषत श्रमजीवी पत्रिारों िे [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 शलए संदिता िे अंतगडत न्यून तम वेतन िा नन ध ाडरण िरन े िे प्रयोज न ाथड ऐसे नन ध ाडरण िे शलए िेंद्र सरिार िो शसफाररि िरन े िेतु ध ारा 8 िी उप-धारा ( 1) िे खण्ड (ि) िे अंतगडत एि तिनीिी सलाििार सशमनत गदठत िर सिती िै। 57. न्यून तम बोन स के िुगतान हेतु उत्तर द ानयत्व :- जिां किसी प्रनतष्ट्ठान में, िमडचारी ठेिेिार िे माध्यम से ननयोजजत किए जाते िैं तथा ठेिेिार धारा 26 िे अंतगडत उन िो न्यून तम बोन स िा भुगतान िरन े में असफल िो जाता िै , विां, िंपनी अथवा फमड अथवा संघ अथवा धारा 43 िे परंतुि में यथा संिशभडत अन्य िोई व्यजक्त, िमडचाररयों अथवा किसी पंज ीिृत श्रशमि संघ अथवा संघों जज न िे िमडचारी सिस्य िैं, द्वारा ऐसी असफलता िी शलखख त सूचन ा दिए ज ान े पर तथा इसिी पुजष्ट्ट िरन े पर िमडचाररयों िो इस न्यून तम बोन स िा भुगतान िरेगा। 58. वावषयक वववरणी: - व्यावसानयि सुरक्षा, स्वास््य और िायड ििाएं संदिता 2020 (2020 िा 37) िे अंतगडत बनाए गए ननयमों में किसी प्रनतष्ट्ठान, जज स पर यि संदिता लागू िोती िै, िे प्रत्येि ननयोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों िे शलए ननधाडररत प्रपत्र िे संबंधधत िॉलमों में इलेक्रॉननि रूप से त्तववरणी िाखखल िी जाएगी। ऐसी त्तववरणी िी एि प्रनत श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरिार िो भी इलेक्रॉननि रूप से अग्रेत्तषत िी जाएगी। [फा. सं. पी-11023/03/2025-डब्ल्यू सी] आलोि शमश्रा, संयुक्त सधचव 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रपत्र I (ननयम 33 िेखें) कमयचारी रम्जथटर संस्थान िा नाम ननयोक्ता िा नाम माशलि िा नाम ननयोक्ता िा पैन/टैन 1. िमडचारी िोड 2. नाम 3. उपनाम 4. शलंग 5. त्तपता/माता/पनत/पत्नी िा नाम 6. जन्म नतधथ 7. जन्म स्थान 8. राष्ट्रीयता 9. शिक्षा स्तर 10. ज्वाइननंग नतधथ 11. पिनाम 12. श्रेणी (HS/S/SS/US)* 13. रोजगार िा प्रिार ( P/T/FT/T/B)** 14. पोजस्टंग िा त्तववरण 15. वेतन 16. पिोन्ननत 17. मोबाइल नंबर 18. यूनन वसडल ख ाता संख्या (UAN) 19. पैन 20. नामांकित व्यजक्त 21. (नामांिन फॉमड िे आधार पर भरा जाना िै) 22. पररवार िा त्तववरण 23. ईपीएस/एनपीएस 24. ईएसआईसी आईपी नंबर 25. आधार 26. बैंि खाता संख्या 27. बैंि 28. िाखा ( आईएफसएससी) 29. वतडमान पता 30. स्थायी पता 31. सत्तवडस बुि न ंबर 32. ननिास नतधथ 33. ननिास िा िारण 34. पिचान धचह्न 35. फोटो 36. न मून ा िस्ताक्षर/अंगूठे िा नन िान *(अत्यधध ि िुिल/िुिल/अध ड-िुिल/अिुिल) **(स्थायी/अस्थायी/ननजश्चत अवधध/प्रशिक्षु/बिली) [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 प्ररूप-।। [ननयम 31 िेखें] [धारा 45 िी उप-धारा ( 5) िे अधीन एिल आवेिन] मज िूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) िी धारा 45 िी उप-धारा( 1) िे अध ीन नन युक्त प्राधध िारी िे समक्ष …………. िे शलए क्षेत्र……… आवेिन संख्या ………………………………………….20------- िा ि , ख , ग (संख्या िा उल्लेख िरें) और ---------- अन्य -------- आवेिि (संबंधध त िमडचाररयों या रजज स्र ीिृत व्यवसाय संघ या नन रीक्षि-सि-सुिारि िे माध्यम से) पता ---------------------------------------------------- और ----------------------------------------------- क्ष, त्र, ज्ञ पता -------------------- िे बीच इस आवेिन में ननम्नशलखखत िा उल्लेख किया गया िै: (1) आवेिि जज न िा (जज न िे)न ाम संलग्न अन ुसूची में दिए गए िैं, ---------------- में िाशमल (िायड िी प्रिृनत ज ो मज िूरी संदिता, 2019 द्वारा िवर िोती िै/ िैं) श्री/ मैससड --- ------- िे ------ (स्थापन) में ----- से ------ति ------- (श्रेणी) िे रू प में नन युक्त किया गया था / िै। (2) प्रनतवािी मज िूरी संदिता, 2019 िी धारा 2 (1) िे अथड में ननयोक्ता िै/ िैं (3) (ि) आवेिि(आवेििों) िो -------- से ----------ति िी अवधध िे शलए ----- रूपये प्रनत दिन िी िर से इस संदिता िे अधीन िमडचारी (यों) िी उनिी श्रेणी (यों) िे शलए त्तवनन दिडष्ट्ट न्यून तम मज िूरी िी िरों से िम मज िूरी िा भुगतान किया गया िै। (ख) आवेिि (िों) िो ------- से ------- ति त्तवश्राम िे साप्तादिि दिनों िे शलए -------- रु पये प्रनत दिन िे मज िूरी िा भुगतान न िीं किया गया िै। (ग) आवेिि (िों) िो ------- से -------- ति िी अवधध िे शलए अनतिाशलि िर (रों) पर मज िूरी िा भुगतान न िीं किया गया िै। (घ) आवेिि (िों) िो --------- से ------- ति िी अवधध िे शलए मज िूरी िा भुगतान न िीं किया गया िै। (ङ) आवेिि (िों) िे मज िूरी से ज ो िटौती िी गई िै वि इस संदिता िा उल्लंघन िै। िटौती िा ब्यौरा जज सिा ब्यौरा इस आवेिन िे साथ संलग्न उपाबंध में ििाडया गया िै। (च) आवेिि (िों) िो लेखा वषड --------- िे शलए न्यून तम बोन स िा भुगतान न िीं किया गया िै। (4) आवेिि प्रत्येि रिम पर स्वयं द्वारा मांगी गई अन ुतोष िी रिम नन म्न ान ुसार आिशलत िरता/िरते िैं: 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ि) ------------- रुपये (ख) ------------- रुपये (ग) ------------- रुपये िुल --------- रुपये (5) अत: आवेिि अन ुरोध िरता/िरते िैं कि मज िूरी संदिता, 2019 िी धारा 45(2) िे अधीन ननम्नशलखखत िे शलए ननिेि जारी किया जाए ; (ि) संदिता िे अध ीन िेय मज िूरी और वास्तव में भुगतान किए गए मज िूरी िे बीच िे अंतर िा भुगतान । (ख ) त्तवश्राम िे दिवसों िे शलए प्रनतपूनतड िा भुगतान । (ग) अनतिाशलि िरों पर मज िूरी िा भुगतान (घ) ---------- रुपये िा प्रनतिर (6) आवेिि एतिद्वारा यि घोषणा िरता िै /िरते िैं कि इस आवेिन में उजल्लखखत त्य उसिी जानिारी , त्तवश्वास और सूचन ा िे अन ुसार सत्य िैं। तारीख …………. नन युक्त किए गए व्यजक्त(यों) या किसी पंज ीिृत व्यवसाय संघ द्वारा सम्यि् प्राधध िृत या नन रीक्षि-सि-सुिारि िे िस्ताक्षर या अंगूठे िा नन िान . दटप्पण: आवेिि, यदि आवश्यि िो, तो इस आवेिन िे साथ ब्यौरों से संबंधधत उपाबंध संलग्न िर सिता िै/सिते िैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 प्ररूप ।।। (ननयम 32 िेखें ) मज िूरी संदिता, 2019 िे अध ीन अपील प्राधध िारी िे समक्ष मज िूरी संदिता, 2019 िी ध ारा 49 (1) िे अध ीन अपील ि. ख . ग. पता …………………………………………………………………………………… ………………..अपीलिताड बनाम ग. घ. ङ. पता ………………………………………………………………………………………………..……… प्रनतवािी अपील िा ब्यौरा: 1. उस आिेि िा त्तववरण जजसिे त्तवरूद्ध अपील िी गई िै:- संख्या और तारीख : प्राधधिारी जजसने प्रश्नगत आिेि जारी किया िै प्रिान िी गई रिम : प्रिान किया गया प्रनतिर, यदि िोई िो : 2. मामले िे त्य: (इसमें त्यों िा िालिमान ुसार एि संक्षक्षप्त त्तववरण िें, ज िां ति संभव िो प्रत्येि पैरा में मुद्िे या त्य िा पृथित: उल्लेख किया जाए ). 3. अपील िे आधार : 4. वैसे मामले जजन्िें पिले फाइल निीं किया गया या जो किसी अन्य न्यायालय या किसी अपील प्राधधिारी िे पास लंत्रबत न िो। अपीलिताड यि और घोषणा िरता िै कि उसने इस मामले िे संबंध में जजसमें यि अपील िी गई िै, पिले िोई अपील, ररट याधचिा या वाि किसी न्या यालय या किसी अन्य प्राधधिारी या अपील प्राधधिारी िे समक्ष िायर निीं किया िै और न िी ऐसी िोई अपील, ररट याधचिा या वाि उनमें से किसी िे पास लंत्रबत िै। 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. चािा गया अन ुतोष उपर उजल्लखख त त्यों िो ध्यान में रख ते िुए अपीलिताड नन म्न शलखख त अन ुतोष प्रिान िरन े िा अन ुरोध िरता िै :- [न ीचे चािा गया अन ुतोष िा उल्लेख िरें 6. संलग्न िों िी सूची: 1. 2. 3. 4. ……….. तारीख : स्थान : अपीलिताड िे िस्ताक्षर िायाडलय उपयोग िे शलए ------------------------------------------------------------------------------------------------------ फाइल िरने िी तारीख या डाि द्वारा प्राप्त िरने िी तारीख रजजस्रीिरण संख्या प्राधध िृत िस्ताक्षरिताड [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 प्रपत्र-IV (ननयम 19 और ननयम 33 िेखें) वेतन , ओवरटाइम , अधिम, जुमायन ा और िनत एव ं हानन के लल ए कटौनतयों का र म्जथटर संस्थान िा नाम ननयोक्ता िा नाम माशलि िा नाम ननयोक्ता िा पैन/टैन प्रनतष्ट्ठान िा पंजीिरण िमांि (श्रम पिचान िमांि (एलआईएन ) प्रनतष्ट्ठान िा पंजीिरण िमांि िोगा) Sl. No. िमडचारी रजजस्टर में िमांि/ िमडचारी िोड िमडचारी िा नाम पि त्तवभाग मज िूरी भुगतान िी अवधध (माशसि/ पाक्षक्षि/ साप्तादिि/ िैननि/ िायड अवधध िे आधार पर) वेतन अवधध से ति वेतन अवधध िे िौरान िाम किए गए दिनों िी िुल संख्या िुल ओवरटाइम घंटे या (पीस विडरों िे मामले में) ओवरटाइम उत्पािन मज िूरी िी िर बैशसि डीए भिा (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) अजज डत मज िूरी िी राशि िटौती िुद्ध भुगतान बैशसि डीए भिा अधधि समय ति िुल अजजडत मज िूरी ईपीएफ ईएस आईसी सोसायटी आयिर बीमा िूसरा ज ुमाडन े िी वसूली क्षनतपूनतड/िानन िे िारण वसूली िुल िटौती (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) भुगतान िी नतधथ िमडचारी द्वारा रसीि/बैंि लेनिेन आईडी जज न िृत्यों और चूिों िे शलए ज ुमाडन ा लगाया गया िै, उनिा स्वरूप और नतधथ िा उल्लेख िरें। लगाए गए ज ुमाडन े िी राशि िमडचारी िी लापरवािी या चूि िे िारण नन योक्ता िो िुई क्षनत या िानन ननयोक्ता/ननयोक्ता प्रनतननधध िे िस्ताक्षर* (28) (29) (30) (31) (32) (33) * नोट: यदि रजजस्टर िो भौनति रूप से रखा जाता िै तो यि आवश्यि िै। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप V [ननयम 34 िेखें ] मजद ूर ी पची जारी िरने िी तारीख स्थापन िा नाम पता अवधध 1. िमडचारी िा नाम 2. त्तपता / पनत/पत्नी िा नाम 3. पिनाम 4. यूएएन 5. बैंि खाता सं . 6. मज िूरी अवधध 7. िेय मज िूरी िे िर ि . मूल ख . मिगांई भिा ग. भिे 8. िुल उपजस्थनत /किए गए िायड िी मात्रा 9. समयोपरर मज िूरी 10. िेय सिल मज िूरी 11. िुल िटौती ि . भत्तवष्ट्य ननधध ख . ईएसआई ग. अन्य 12. भुगतान किया गया िुल मज िूरी नन योक्ता / मज िूरी प्रभारी िा िस्ताक्षर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 प्ररूप VI [ननयम 36 देखें ] अपर ाि के कृ त्य के लल ए िार ा 56 की उप -िारा (4) क े तहत आवेदन 1. आवेिि िा नाम : 2. त्तपता / पनत-पत्नी िा नाम : 3. आवेिि िा पता : 4. अपराध िे त्तववरण :….. ..………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. संदिता िी धारा जजसिे तित अपराध किया गया िै :…………………………………………………………….. 6. इस संदिता िे तित अपराध िे शलए प्रिान किया गया अधध ितम ज ुमाडन ा :…………………………………………………………………. 7. क्या आवेिि िे त्तवरुद्ध िोई अशभयोजन लंत्रबत िै या निीं …………………………………………………….. 8. क्या यि अपराध पिला अपराध िै या आवेिि ने अपराध से पिले िोई अन्य अपराध किया था। यदि िां, तो, पिले अपराध िा पूणड त्तववरण िे। ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9. िोई अन्य सूचन ा ज ो आवेिि प्रिान िरन ा चािता िो ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. आवेिि (नाम और िस्ताक्षर) दिनांि : 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप-VII (ननयम 28 िेखें ) नामांिन प्ररूप 1. नामांिन िरने वाले व्यजक्त िा नाम : (बड़े अक्षरों में) 2. त्तपता/पनत/पत्नी िा नाम: 3. जन्म तारीख : 4. शलंग : 5. वैवादिि जस्थनत : 6. पता : स्थाई : अस्थाई : मैं मेरी मृत्यु िोन े पर नन योक्ता से मुझे िेय किसी रिम िो प्राप्त िरन े िे शलए नन म्न शलखख त व्यजक्त /व्यजक्तयों िो एतद्द्वारा न ाशमत िरता/िरती िूं/पूवड में मेरे द्वारा किए गए न ामांिन िो रद्ि िरती िूं तथा ननम्नशलखखत व्यजक्त /व्यजक्तयों िो एतद्द्वारा नाशमत िरता/िरती िूं। नाशमनत /नाशमनतयों िे नाम पता नाशमनत िा िमडचारी िे साथ संबंध जन्म तारीख जमा संचयी रिम िे अंि िी िुल रिम जो प्रत्येि नाशमनत िो भुगतान िी ज ाए यदि नाशमनत नाबाशलग िै तो संरक्षि िा नाम, संबंध तथा पता जो नाशमनत िे नाबाशलग रिने िे िौरान रिम प्राप्त िरे (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. प्रमाखणत िरता िूं कि मेरा िोई पररवार न िीं िै तथा यदि इसिे बाि यदि मेरा पररवार िोता िै तो उपयुडक्त न ामांिन िो रद्ि मान ा ज ाए। 2. प्रमाखणत किया ज ाता िै कि मेरे त्तपता/माता मुझ पर आधश्रत िैं । 3. ज ो लागू न िो उसे िाट दिया ज ाए। िमडचारी िे िस्ताक्षर या अंगूठे िा नन िान ननयोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र प्रमाखणत किया ज ाता िै कि मेरे स्थापन में नन योजज त श्री/श्रीमती /िुमारी------------------ द्वारा प्रत्तवजष्ट्ट / प्रत्तवजष्ट्टयों िो पढ़िर या मेरे द्वारा उसिे समक्ष पढ़ने िे पश्चात तथा िोनों मामलों में उसिे द्वारा पुजष्ट्ट किए ज ान े पर उसन े उपयुडक्त घोषणा और न ामांिन पर मेरे समक्ष िस्ताक्षर किए गए िैं /अंगूठा ननिान लगाया गया िै। नन योक्ता या स्थापन िे अन्य प्राधध िृत अधध िारी िे िस्ताक्षर और पिन ाम स्थान: तारीख: िारख ान े/स्थापन िा न ाम, पता तथा रबर मुिर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 प्ररूप VIII (िेखें ननयम 49 और ननयम 50 ) (ि) धारा 45 िी उपधारा (5) िे अधीन प्राधधिारी द्वारा उिरिाता िो जारी किए जाने वाले नोदटस िा प्ररूप (आवेिन िा िीषडि) सेवा में नाम पता जबकि - ----------------------- (आवेिि िा न ाम) न े मज िूरी संदिता, 2019 िे अध ीन मुझे उपयुडक्त आवेिन किया िै, अत: आपिो एतद्द्वारा मेरे समक्ष व्यजक्तगत रू प से या पूणडत: प्राधध िृत प्रनतननधध िे माध्यम से प्रिट िोने िे शलए तलब किया जाता िै, तथा आवेिन से संबंधधत सभी प्रश्नों िे उिर आपिे द्वारा या आपिे द्वारा पूणड रू प से प्राधध िृत साथ आए किसी व्यजक्त द्वारा दिए ज ान े अपेक्षक्षत िैं जो -------------- 20 ---- िे दिन ------ पूवाडह्न /अपराह्न िो ऐसे प्रश्न िा उिर िेने में सक्षम िो या आवेिन में िावे िा उिर िेने में सक्षम िोंगे क्योंकि प्रिट िोन े िेतु त्तवनन दिडष्ट्ट दिन आवेिन िे अंनतम ननपटान िे शलए ननयत िै, अत: आपिो उस दिन अपने बचाव में सभी गवाि जज न िे साक्ष्य तथा सभी िस्तावेज जज न पर आप आधश्रत िैं, िो प्रस्तुत िरन े िे शलए तैयार रिन ा चादिए। इस बात िा ध्यान रखा जाए कि ऊपर उ जल्लखखत दिवस िो आपिे उपजस्थत रिने में असफल रिन े पर,आविेन पर त्तवचार किया ज ाएगा तथा आपिी अन ुपजस्थनत में िी ननपटा दिया जाएगा। दिनांि ----- प्राधध िारी िे मुिर िे साथ िस्ताक्षर 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) धारा 49 िी उपधारा (1) िे अधीन अपीलीय प्राधधिारी द्वारा उिरिाता िो जारी किए जाने वाले नोदटस िा प्ररूप (अपील िा िीषडि) सेवा में नाम पता इस बात िा संज्ञान लें कि मज िूरी संदिता 2019 िी ध ारा 49 िे अध ीन एि अपील (जज सिी प्रनत संलग्न िै) इस अपीलीय प्राधधिारी िे समक्ष - ------------------ (अपील िरने वाले िा नाम) द्वारा प्रस्तुत िी गई िै, तथा अपीलीय प्राधध िारी द्वारा इस अपील िी सुन वाई िेतु - ---------- 20 िे ---------- िा --------- दिन ---------- त्तवननदिडष्ट्ट किया गया िै। यदि आप व्यजक्तगत रूप से उपजस्थत निीं िोते िैं या इस अपील में आपिी तरफ से िायड िरन े िे शलए पूणड रू प से प्राधध िृत प्रनतनन धध उपजस्थत न िीं िोता िै, तो आपिे अन ुपजस्थनत में इस अपील पर सुन वाई िी ज ाएगी तथा त्तवनन श्चय शलया ज ाएगा। दिनांि ----- प्राधध िारी िे मुिर िे साथ िस्ताक्षर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 प्रपत्र IX (ननयम 33 िेखें) उपजस्थनत रजज स्टर सि िाज़िरी सूची संस्थान िा नाम ननयोक्ता िा नाम माशलि िा नाम िे मिीने िे शलए ि . सं. िमडचारी िोड नाम पि बिलाव िायडस्थल/अन ुभाग/त्तवभाग (1) (2) (3) (4) (5) (6) उपजस्थनत िी नतधथ और समय (7) दिनांि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समय आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आ ना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना िस्ताक्षर दिनांि 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 समय आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना िस्ताक्षर दिनांि 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 समय आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना िस्ताक्षर िुल िायड दिवसों िी संख्या िुल ओवरटाइम घंटों िी संख्या यदि िायडस्थल से बािर िोई िौरा या िायड सौंपा गया िो, तो उसिा संक्षक्षप्त त्तववरण। रजजस्टर धारि िे िस्ताक्षर* (8) (9) (10) (11) *नोट: यदि रजजस्टर िो भौनति रूप से रखा जाता िै तो यि आवश्यि िै । 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अन ुसूची क [ननयम 21, 22, 26 और 27 देखें ] इस अन ुसूची में सभी िमडचाररयों िो िेय वात्तषि मज िूरी या मज िूरी िे 8.33 प्रनतित िे बराबर बोन स िी िुल रिम 1,04,16 7 मान ी गई िै। तिन ुसार अधध ितम बोन स जज सिे शलए सभी िमडचारी भुगतान िे पात्र (सभी िमडचाररयों िे वाजष्ट्ि मज िूरी या मज िूरी िा 20 प्रनतित) अधध ितम बोन स िी रिम 2,50,000 रू पये िोगी। वषड बोनस िे रूप में आबंदटत किए जाने योग्य उपलब्ध अनतररक्त रिम िे 60 प्रनतित या 67 प्रनतित, जैसा भी मामला िो, िे बराबर रिम बोनस िे रूप में िेय रिम वषड िा अग्रेणीत सैट- ऑन या सैट ऑफ िुल अग्रेणीत सैट – ऑन या सैट ऑफ 1 2 3 4 5 6 रुपये रुपये रुपये रुपये वषड (िा) 1. 1,04,167 1,04,167** िून्य िून्य 2. 6,35,000 2,50,000* सैट ऑन 2,50,000* सैट ऑन 2,50,000* (2) 3. 2,20,000 2,50,000* ( वषड-2 से 30,000 िो िाशमल िरते िुए) िून्य Set on 2,20,000 (2) 4. 3,75,000 2,50,000* सैट ऑन 1,25,000 सैट ऑन 2,20,000 1,25,000 (2) (4) 5. 1,40,000 2,50,000* ( वषड-2 से 1,10,000 िो िाशमल िरते िुए)) िून्य सैट ऑन 1,10,000 1,25,000 (2) (4) 6. 3,10,000 2,50,000* सैट ऑन 60,000 सैट ऑन िून्य + 1,25,000 60,000 (2) (4) (6) 7. 1,00,000 2,50,000* (वषड 4 से 1- 25000 तथा वषड 6 से 25000 िो िाशमल िरते िुए) िून्य सैट ऑन 35,000 (6) 8. िून्य (न ुिसान िे िारण) 1,04,167**(वषड 6 से 35000 िो िाशमल िरते िुए) सैट ऑफ 69,167 सैट ऑफ 69,167 (8) 9. 10,000 1,04,167** सैट ऑफ 94,167 सैट ऑफ 69,167 94,167 (8) (9) 10. 2,15,000 1,04,167** (वषड 8 से 69,167 तथा वषड 9 से 41,666 िे सैट -ऑफ िे बाि) िून्य सैट ऑफ 52,501 (9) * अधधितम . + वषड 2 िे व्यपगत से 1,10,000 रुपये िे सैट ऑन से से अंत िेष ** न्यून तम [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 अन ुसूची ख सकल लाि की संगणना [ननयम 23 िेखें ] .................िो समाप्त िोने वाला लेखा वषड मि सं. त्तववरण उप मिों िी रिम मुख्य मिों िी रिम अभ्युजक्तयां रुपए रुपए (1) (2) (3) (4) (5) *1. प्रानयि तथा आवश्यि उपबंध िरने िे पश्चात् लाभ-िानन लेखा में यथा प्रिशिडत ननवल लाभ। 2. ननम्नशलखखत िे शलए उपबं धधत रिम पीछे जोड िे: (ि) िमडचाररयों िो बोनस (ख ) अवमूल्यन (ग) त्तविास ररबेट आरक्षक्षनत (घ) िोई अन्य आरक्षक्षनत मि संख्या 2 िा योग रुपए .......... पाि दटप्पण (1) िेखें पाि दटप्पण (1) िेखें 3. ननम्नशलखखत िो भी पीछे जोड़ िें: (ि) िमडचाररयों िो पूवड लेख ा वषड िे शलए संिि बोनस (ख) िमडचाररयों िो ननम्नशलखखत िे योग िे आधधक्य में संिि या संिेय उपिान िे शलए त्तविशलत रिम, अथाडत्:- (i) किसी अन ुमोदित उपिान नन धध िे शलए संिि किए जाने िे शलए उपबंधधत रिम, यदि िोई िै, और (ii) िमडचाररयों िी सेवानन वृत्ति पर या किसी िारणवि उनिा ननयोजन समाप्त िर दि जाने पर उन्िें संिि वास्तत्तवि रिम। (ग) आय िर िे शलए अनज्ञेय रिम िे आधधक्य में संिाय पाि दटप्पण (1) िेखें पाि दटप्पण (1) िेखें 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) (वैज्ञानन ि अन्वेषण पर उस पूंज ीगत व्यय से शभन्न जजसिी जजसिी िटौती प्रत्यक्ष िरों से संबंधध त किसी वत्समय प्रवृि त्तवधध िे अध ीन अन ुज्ञात िै) पूंज ीगत व्यय तथा पूंज ीगत िानन यां (ज ो पूंज ीगत आजस्तयों िे त्तविय पर िुई िानन यों से शभन्न िैं, जज न पर आय िर िेतु अवमूल्यन अन ुज्ञात किया गया िै। (ड.) बैंििारी त्तवननयमन अधधननयम, 1949 (1949 िा 10) िी धारा 34ि िी उप - ध ारा 92) िे अन ुसार भारतीय ररज वड बैंि द्वारा प्रमाखणत िोई रिम। (च) भारत िे बािर जस्थत किसी व्यवसाय िी िाननयां या तत्संबंधी व्यय। मि संख्या 3 िा व्यय रुपए ...... 4. ननम्नशलखखत से शभन्न वि आय, वे लाभ या अधधलाभ (यदि िोई िो) भी जोड़ िें, जो प्रिाशित या प्रिदटत आरक्षक्षनत खाते में सीधे जमा किए गए िैं – (i) पूंज ीगत प्राजप्तयां तथा पूंज ीगत लाभ (जज न में उन पूंज ीगत अजस्तयों िे त्तविय पर िुए लाभ भी सजम्मशलत िैं, जज न पर आय- िर िे शलए अवमूल्यन िो अन ुज्ञात न िीं किया गया िै) (ii) भारत िे बािर जस्थत किसी िारोबार िे लाभ और तत्संबंधी प्राजप्तयां (iii) भारत िे बािर त्तवननधानों से त्तविेिी बैंििारी िंपननयों िी आय [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 मि संख्या 4 िा व्यय रुपए ...... 5. मि संख्या 1, 2, 3 और 4 िा सिल योग रुपए ...... 6. ननम्नशलखखत िी िटौती िरें: - (ि) पूंज ीगत प्राजप्तयों और लाभ (ज ो उन आस्त्यों िे त्तविय से िुए लाभों में शभन्न िैं, जज न पर अवमूल्यन , आय-िर िे शलए अन ुज्ञात किया गया िै।) (ख) भारत से बािर जस्थत किसी व्यवसाय िे लाभ तथा तत्संबंधी प्राजप्तयां (ग) भारत से बािर त्तवननधानों से त्तविेिी बैंििारी िंपननयों िी आय (घ) ननम्नशलखखत से शभन्न वे व्यय या िाननयां (यदि िोई िो) जो प्रिाशित या प्रिदटत आरक्षक्षनत में से प्रत्यव्रत: त्तविशसत िी गई िैं:- (i) पूंज ीगत व्यय तथा पूंज ीगत िानन यां (ज ो उन पूंज ीगत आजस्तयों िे त्तविय पर िुई िानन यों से शभन्न िै, जज न पर अवमूल्यन , आय-िर िे शलए अनज्ञात निीं किया गया िै) (ii) भारत से बािर जस्थत किसी व्यवसाय िी िाननयां (ड.) त्तविेिी बैंिारी िंपननयों िे मामले में, प्रध ान िायाडलय िे आन ुपानति प्रिासनन ि (उपररव्यय) जो भारतीय व्यवसाय िे दिस्से में आना चादिए। (च) पूवड लेख ा वषों िे शलए संिि किसी भी प्रत्यक्ष िर िे किसी आधधक्य िा प्रनतिाय तथा पूवड लेख ावषों िे लेख े बोन स, अवक्षयण या त्तविास ररबेट संबंधी िोई उपबंधधत अधध मान रिम यदि वि लेख ा में पुन : प्रत्तवष्ट्ट िी गई िै। पाि दटप्पण (2) िेखें पाि दटप्पण (2) िेखें पाि दटप्पण (2) िेखें पाि दटप्पण (3) िेखें पाि दटप्पण (2) िेखें 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) बज ट संबंध ी अन ुिन ों िे माध्यम से किन्िीं त्तवननदिडष्ट्ट प्रयोजनों िे शलए सरिार द्वारा या तत्समय प्रवृि किसी त्तवधध द्वारा समाजप्त किसी ननगशमत ननिाय द्वारा या किसी अन्य अशभिरण िे माध्यम से संिि निि सािनयिी, यदि िोई दि। मि संख्या 6 िा योग ---------- रुपए ........... पाि दटप्पण (2) िेखें 7. बोनस िे प्रयोजनों िे शलए सिल लाभ (मि सख्यंि 5(-)ऋण मि संख्या 6) रुपए ........... थपष्टीकरण: मि 3 िी उपमि (ख ) में, “अन ुमोदित उपिान नन धध ” पि िा विी अथड िै ज ो उसिा आय-िर अधधननयम, 1961 िी धारा 2 िे खंड (5) में िै। * जिां लाभ िो िराधान िे अध्यधीन लाभ और िानन खाते में रखा गया िै और आय पर िरों िे शलए उपबंध िो ििाडया गया िै, विां आय पर िरों िे शलए वास्तत्तवि उपबंध िो लाभ से िाट शलया जाएगा। पाि – दटप्पण (1) यदि वे और जजस त्तवस्तार ति वे लाभ और िानन खाते में जमा किए गए िों। (2) यदि वे और जजस त्तवस्तार ति वे लाभ और िानन खाते में जमा किए गए िों। (3) उस अन ुपात में ज ो भारतीय सिल लाभ िा (मि संख्या 7) (उस समेकित लाभ-िानन ख ाते िे अन ुसार ज ो िेवल उपयुडक्त मि संख्या 2 में िो यथा समायोजज त रू प में िै) संिशलत त्तवश्व सिल लाभ से िै।] [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 अन ुसूची ग सकल लाि की संगणना [ननयम 24 िेखें ] .................िो समाप्त िोने वाला लेखा वषड मि सं. त्तववरण उप मिों िी रिम मुख्य मिों िी रिम अभ्युजक्तयां रूपये रूपये 1. लाभ और िानन ख ाते िे अन ुसार नन वल लाभ 2. ननम्नशलखखत िे शलए वापस िाशमल िरने िा उपबंध िरें : (ि) िमडचाररयों िो बोनस (ख ) अवमूल्यन (ग) पूवडवती लेख ा वषों िे शलए उपबंध सदित (यदि िोई िो) प्रत्यक्ष िर (घ) त्तविास ररबेट /ननवेि भिा / त्तविास भिा आरक्षक्षनत (ड.) अन्य िोई आरक्षक्षनत मि संख्या 2 िा िुल ------ रूपये ----- पाि दटप्पण (1) िेखें पाि दटप्पण (1) िेखें 3. ननम्नशलखखत िो भी पीछे जोड़ िें: (ि) पूवड लेख ा वषों िी बाबत िमडचाररयों िो संिि बोनस (िि)िमडचाररयों िो ननम्नशलखखत िे योग िे अधधि संिि या संिेय उपिान िे संबंध में उनिे नामे डाली गई रिम - (i) अन ुमोदित उपिान नन धध में ज मा िी गई या उसमें संिाय िे शलए उपबंधधत रिम, यदि िोई िो, और (ii)िमडचाररयों िो उन िी सेवानन वृत्ति पर या किसी िारण से उनिे ननयोजन िी समाजप्त पर वास्तव में संिि। (ख) आय -िर िे शलए अन ुज्ञेय रिम िे आधधक्य में चंिा/िान पाि दटप्पण (1) िेखें 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) लेखा वषड िे िौरान आय -िर अधधननयम िी धारा 280घ िे उपबंधों िे अधीन िोई िेय वात्तषडिी या िी गई किसी वात्तषडिी िी संरािीिृत रिम (घ) पूंज ीगत व्यय (वैज्ञानन ि अन ुसंध ान पर पूंज ीगत व्यय ज ो प्रत्यक्ष िरों िे संबंध में उस समय लागू किसी िान ून िे अध ीन िटौती िे रू प में अन ुज्ञेय िै, िो छोड़िर) और पूंज ीगत िानन (पूंज ीगत पररसंपत्तियों िे त्तविय, जजन पर आय-िर या िृत्तषगत आय- िर िे शलए मूल्य ह्रास िी अन ुमनत िै, िो छोड़िर।) (ड.) भारत िे बािर जस्थत किसी व्यापार िे संबंध में िानन या व्यय मि संख्या 3 िा योग्य---- रूपये.......... पाि दटप्पण (1) िेखें 4. ननम्नशलखखत से शभन्न वि आय, वे लाभ या अधधलाभ (यदि िोई िो) भी जोड़ िें, जो आरक्षक्षनत खाते में सीधे जमा किए गए िैं – (i)पूंज ीगत प्राजप्तयां तथा पूंज ीगत लाभ (जज न में उन पूंज ीगत पररसम्पनतयों िे त्तविय पर िुए लाभ भी सजम्मशलत िैं, जज न पर आय-िर या िृत्तषगत आय-िर िे शलए अवमूल्यन अन ुमेय न िीं िै) (ii) भारत िे बािर जस्थत किसी िारोबार िे लाभ और तत्संबंधी प्राजप्तयां (iii) भारत िे बािर ननवेि से संबंधधत त्तविेिी िंपननयों िी आय मि संख्या 4 िा िुल योग्य रूपये -- 5. मि संख्या 1, 2, 3 और 4 िा योग्य रूपये...... 6. ननम्नशलखखत िी िटौती िरें: - [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 (ि) पूंज ीगत प्राजप्तयों और लाभ (ज ो उन पररसम्पनतयों िे त्तविय से िुए लाभों से शभन्न िैं, जजनपर अवक्षयण, आय -िर या िृत्तष आय-िर िे शलए अन ुज्ञात किया गया िै) (ख) भारत से बािर जस्थत किसी व्यवसाय से संबंधधत लाभ और प्राजप्तयां (ग) भारत से बािर िे ननवेि से त्तविेिी संस्थानों िी आय। (घ) आरक्षक्षनत में प्रत्यक्षत: नामे डाले गए वे व्यय या िाननयां (यदि िोई िो) जो ननम्न से शभन्न िैं - (i) पूंज ीगत व्यय तथा पूंज ी िानन यां (ज ो उन पूंज ी पररसम्पनतयों िे त्तविय पर िुई िानन यों से शभन्न िै, जजन पर अवक्षयण, आय -िर या िृत्तष आयिर िे शलए अन ुज्ञात न िीं किया गया िै) (ii) भारत से बािर जस्थत किसी व्यवसाय िी िाननयां (ड.) त्तविेिी संस्थानों िी ििा में प्रधान िायाडलय िे आन ुपाती प्रिासनन ि (उपररव्यय) जो भारतीय व्यवसाय िे दिस्से में आना चादिए। (च) पूवड लेख ा वषों िे संिभड संिि किसी भी प्रत्यक्ष िर िा प्रनतिाय तथा पूवड लेखावषों में बोनस, अवक्षयण, िराधान या त्तविास ररबेट या त्तविास भिा संबंधी यदि िोई अधधमात्रत्रिरूपयेउपबंधधत िी गई िै तो वि रू पयेलेख ा में पुन : प्रवृजष्ट्ट िी गई िो। (छ) निि सिानयिी, यदि िोई िो, जजसे त्तवननदिडष्ट्ट प्रयोजनों िे शलए सरिार ने या द्वारा या तत्समय प्रवृि किसी त्तवधध द्वारा स्थात्तपत किसी ननगशमत ननिाय ने या किसी पाि दटप्पण (2) िेखें पाि दटप्पण (2) िेखें पाि दटप्पण (2) िेखें पाि दटप्पण (3) िेखें पाि दटप्पण (2) िेखें 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अन्य अशभिरण िे बज ट अन ुिान िे माध्यम से िी िै, चािे वि सीधे या किसी अशभिरण िे माध्यम से िी गई िो और उसिे आगम ऐसे प्रयोजनों िे शलए अरक्षक्षत िो। मि संख्या 6 िा योग रूपये........... 7. बोनस िे प्रयोजनों िे शलए सिल लाभ (मि सख्यंि 5 में से मि संख्या 6 घटािर जो आए) रूपये........... थपष्टीकरण: मि 3 िी उपमि (िि) में, “अन ुमोदित उपिान नन धध ” पि िा विी अथड िै ज ो उसिा आय-िर अधधननयम, 1961 िी धारा 2 िे खंड (5) में िै। पि – दटप्पण (1) यदि वे और जजस सीमा ति वे लाभ और िानन खाते में जमा किए गए िों। (2) यदि वे और जजस सीमा ति वे लाभ और िानन खाते में जमा किए गए िों। (3) उस अन ुपात में ज ो भारतीय सिल लाभ िा (मि संख्या 7) (उस समेकित लाभ-िानन ख ाते िे अन ुसार ज ो िेवल उपयुडक्त मि संख्या 2 में िो यथा समायोजज त रू प में िै) संिशलत त्तवश्व सिल लाभ से िै। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 अन ुसूची घ [ननयम 25 िेखें ] मि संख्या ननयोजि िी श्रेणी अनतररक्त रिमयां जजनिी िटौती िी जानी िै (1) (2) (3) 1. बैंकिंग िंपन ी से शभन्न िंपनी (i) उसिे अधध मान प्राप्त िेयर पूंज ी िे संबंध में लेख ा वषड िे शलए संिेय लभांि जो ऐसी वास्तत्तवि िर पर संिोधधत िो, जजस पर ऐसे लभांि संिेय िै; (ii) लेख ा वषड िे यथा प्रारंभ पर उसिी समािि साम्य िेयर पूंज ी िा 8.5 प्रनतित; (iii) लेख ा वषड िे यथा प्रारंभ पर उसिे तुलन पत्र में िशिडत उसिी आरक्षक्षनतयों िा 6 प्रनतित जज सिे अध ीन पूवड लेख ा वषड से अग्रेणीत िोई लाभ िाशमल िै; परन्तु ज िां नन योज ि िंपन ी अधध नन यम, 2013 (2013 िा 18) िी ध ारा 2(42) िे अथड में त्तविेिी िंपनी िै, विां इस मंि िे अध ीन िुल रू पये जजसिी िटौती िी ज ान ी िै, वे उस संिशलत मूल्य पर 8.5 प्रनतित िोंगी, ज ो भारत में उस िंपन ी िी िुद्ध त्तवनन दिडष्ट्ट पररसंपत्तियों िे संिभड में उसिे चालू िेयताओं िी रूपये िी (जो उस किसी रूपये से शभन्न िै, जो चािे तो उसिे प्रधान िायाडलय द्वारा दिए गए किसी आदििाय रिमयां अन्यथा या िंपनी द्वारा अपने प्रधान िायाडलय िो दिए किसी ब्याज िी रूपये िंपनी द्वारा प्रधान िायाडलय िो िेय ििाडई गई िै) िटौती िरने िे पश्चात िै। 2. बैंकिंग िंपन ी (i) उसिी अधध मान प्राप्त अंिपूंज ी िी बचत लेख ा वषड िे शलए संिेय लाभांि िे ऐसी िर पर संबंधधत िै, जजस पर ये लाभांि संिेय िै। (ii) लेख ा वषड िे आरंभ पर यथात्तवद्यमान उसिी प्रिि इक्यूटी िेयर पूंज ी िा 7.5 प्रनतित; (iii) उसिे तुलन ा पत्र में लेख ा वषड िे प्रारंभ पर यथािशिडत उसिी आरक्षक्षत (ररज वड) िा 5 प्रनतित, जज सिे अध ीन पूवड लेख ा वषड से अग्रेणीत िोई लाभ भी िाशमल िै। (iv) लेखा वषड िी बाबत िोई रिम, जो उसिे द्वारा – (ि) बैंकिंग त्तवनन यमन अधध नन यम, 1949 (1949 िा 10) िी ध ारा 17 िी उपधारा (1) िे अधीन किसी आर क्षक्षती ननधध िो अंतररत िी गई िै; या 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख ) भारतीय ररज वड बैंि द्वारा दिए गए किसी नन िेि या सूचन ा िे अन ुसार भारत में किन्िीं आरक्षक्षनतयों िो अंतररत िी गई िै, उक्त िोनों में से जो भी अधधि िैं: परन्तु ज िां बैंकिंग िंपन ी, िंपन ी अधध नन यम, 2013 (2013 िा 18) िी ध ारा 2(42) िे अधड में त्तविेिी िंपनी िै, विां इस मि िे अधीन िटौती िी जाने वाली रिम ननम्नशलखखत िा योग िोगी - (i) उसिे अधधमान प्राप्त अंिधाररयों िो लेखा वषड िे शलए ऐसी रिम पर जज सिा उसिी िुल अधध मान प्राप्त अंि पूंज ी से विीं अन ुपात िै ज ो भारत में उसिे िारोबारी नन धध यों िा उसिी िुल त्तवश्व िारोबारी ननधधयों से िै, उसिी िर से संिेय लाभांि जजस पर ऐसे लाभांि संिेय िैं; (ii) इस रू पयेिा 7.5 प्रनतित, जज सिा उसिी िुल समािि साध ारण अंिपूंज ी से विीं अन ुपात िै ज ो भारत में उसिी िुल िारोबारी नन धध यों िा उसिी िुल त्तवश्व िारोबारी नन धध यों से िै; (iii) उस रिम िा 5 प्रनतित, जज सिा उसिी िुल प्रिदटत आरक्षक्षनतयों से विी अन ुपात िैं ज ो भारत में उसिी िुल त्तवश्व िारोबारी नन धध यों से िै; (iv) िोई रू पये ज ो लेख ा वषड िे संबंध में उसिे द्वारा बैंकिंग त्तवनन यमन अधधननयम, 1949 (1949 िा 10) िी धारा 11 िी उपधारा (2) िे खण्ड (ख) िे उप -खण्ड (ii)िे अधीन भारतीय ररजवड बैंि में जमा िी ज ाती िै और ज ो पूवोक्त उपबंध िे अध ीन इस प्रिार ज मा किए ज ान े िे शलए अपेक्षक्षत रिम से अधि निीं िैं। 3. ननगम (i) लेख ा वषड िे यथा प्रारंभ पर उसिी समािि पूंज ी िा 8.5 प्रनतित; (ii) लेख ा वषड िे यथा प्रारंभ पर उसिे िुल तुलन -पत्र में िशिडत उसिी आरक्षक्षनतयों िा, यदि िोई िों, 6 प्रनतित जज सिे अध ीन पूवड लेख ा वषड से अग्रेनीत िोई लाभ भी िै। 4. सििारी सोसायटी (i) लेख ा सोसायटी द्वारा अपन े स्थापन में नन दित उस पूंज ी िा 8.5 प्रनतित, जो लेखा वषड प्रारंभ पर उसिी लेखा -बदियों से साजक्ष्यत िै; (ii) ऐसे रूपये जो लेखा वषड िे संबंध में सििारी सोसायदटयों से संबंधधत किसी तत्समय प्रवृि त्तवधध िे अध ीन आरक्षक्षत नन धध में अग्रेन ीत िी गई िो। 5. िोई अन्य ननयोजि जो पूवोक्त श्रेखणयों में से किसी में निीं आता उसिे द्वारा अपन े स्थापन में नन वेि िी गई पूंज ी िा 8.5 प्रनतित ज ो लेख ा वषड िे प्रारंभ पर उसिी लेखा वदियों से यथा साजक्ष्यत िै: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 परन्तु ज िां ऐसा नन योज ि वि व्यजक्त िै जज सपर आय-िर अधधननयम िा अध्याय 22ि लागू िोता िै, विां उस अध्याय िे उपबंध ों िे अध ीन लेख ा वषड िे िौरान संिेय वात्तषडि जमा रिम िी भी िटौती िी जाएगी: परन्तु यि भी कि ज िां ऐसा नन योज ि िोई फमड िैं, विां उस लेख ा वषड िे संबंध में उस स्थापन से ध ारा 6 िे ख ण्ड (ि) ि उपबंध ों िे अन ुसार अवमूल्यन िी िटौती िे उपरांत उसे व्युप्पन्न सिल लाभों िे 25 प्रनतित िे बराबर रिम िी भी िटौती उस स्थापन िे संचालन में भाग लेने वा ले सब भागीिारों िे पाररश्रशमि िे रू प में िी ज ाएगी किन्तु ज िां भागीिारी िरार चािे वि मौखखि या शलखखत िो, ऐसे किसी भागीिार िो पाररश्रशमि िे संिाय िे शलए उपबंध िराता िै, तथा - (i) ज िां ऐसे भागीिारों िो संिेय िुल पाररश्रशमि उक्त 25 प्रनतित से िम िै, विां ऐसी रिम अड़तालीस िजार रुपये से अधधि न िो, जो ऐसे िरेि भागीिार िो संिेय िै, या (ii) ज िां ऐसे भागीिारों िो संिेय िुल पाररश्रशमि उक्त 25 प्रनतित से अधध ि िै विां उतने प्रनतित रूपये या ऐसे िर एि भागीिार िो अडतालीस िजार रुपये िी िर से पररिशलत रूपये में से, जो भी िम िो, उस रूपये िी, परन्तुि िे अध ीन िटौती िी ज ाएगी:या परन्तु यि भी कि ज िां ऐसा नन योज ि व्यजक्त या दिन्िू अत्तवभाजज त पररवार िै, विां- (i) लेखा -वषड िे संबंध में उस स्थापन से ऐसे ननयोजि िो धारा -6 िे खण्ड (ि) िे उपबंध ों िे अन ुसार अवमूल्यन िी िटौती िरन े िे बाि व्युतपन्न सिल लाभ िे 25 प्रनतित िे बराबर रिम िी ; या (ii) अडतालीस िजार रुपये िी, उक्त िोनों में से जो भी िम िो, िटौती ऐसे ननयोजि िे पाररश्रशमि िे रूप में िी जाएगी। थपष्टीकरण: मि 3 िी मि संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में िी गई ‘आरक्षक्षनतयों’ अशभव्यजक्त िे अधीन िोई ऐसी रिम िाशमल निीं िैं जो - (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष िर िे संिाय िे, ज ो तुलन पत्र िे अन ुसार संिेय िोगा; (ii) धारा 34 िे खण्ड (ि) िे उपबंधों िे अन ुसार अन ुज्ञेय किसी अवमूल्यन िी पूनतड िे शलए; (iii) ऐसे लाभांिों िे संिाय, जो घोत्तषत किए गए िैं, लेकिन जजनमें ननम्नशल खखत िाशमल िैं - (ि) इस स्पष्ट्टीिरण िे खण्ड (i) में ननदिडष्ट्ट रूपये से अनतररक्त ऐसी रिम जो किसी प्रत्यक्ष-िर िे संिाय िे प्रयोजन िे शलए अलग रखी गई िैं, और (ख ) िोई ऐसी रिम, ज ो ध ारा 34 िे ख ण्ड (ि) िे उपबंध ों िे अन ुसार इस रिम से अधध ि रिम, ज ो किसी अवमूल्यन िो पूरा िरन े िे शलए अलग रख ी गई िै । 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अन ुसूची ङ (ननयम 4 का उपननयम (3) देखें) िम सं. अकु शल (1) (2) 1 ग्वाला 2 चरवािा 3 क्लीन र (मोटर िेड, रैक्टर, पिु-अिाता, एम.टी.) 4 चारा इिट्ठा िरना 5 डेयरी िुली 6 मज िूर (बागबान , डेयरी में फूस िे ढ़ेर लगान ा, शसंचाई, गोबर िे ढ़ेर लगान ा, िूध िोिन े िा िक्ष, रािन िक्ष स्टोर, मलेररया-रोधी, एम.आर.) 7 चालि (खच्चर, बैल, ऊ ँ ट, गधा) 8 गड़ेररया 9 डेयरी िामगार 10 (स्टोर मज िूर) 11 वािि (पत्थर) 12 तोड़ना (िस्ती औजारों िे इस्तेमाल से) 13 िैल्पर 14 संिेिवािि (िायाडलय) 15 माली 16 सईस 17 फूस बाँध न ा और ले ज ान ा 18 स्वीपर 19 गट्ठर तोलना और ले जाना, 20 तुलाईिार (गट्ठर, पल्ली) 21 पानी वाला, 22 सईस 23 रॉली मैन 24 वाल्व िमी 25 पिरेिार, 26 लिड़िारा, 27 लिड़िारा (स्त्री) 28 बोरीमैन, 29 िोयला िमी 30 िंडेनसर, 31 पररचारि, 32 घासिाटने वाला, 33 मुच्छड़ ज मािार, 34 िंडेनसर पररचारि, [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 35 िन्टसड 36 टरनर, 37 बजरी फैलानेवाला, 38 िूटन े वाली मदिला, 39 बेल-मदिला 40 चेन िमी, 41 बोट मैन, 42 बिेट मैन, 43 श्रशमि (बॉयलर, पिु-अिाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना -उतारना, बंडडंग, िादटांग -फदटडलाइ़िर, िावेजस्टंग, त्तवत्तवध बीज-अंिुरण, बीज बोन ा, छाज न , प्रत्यारोपण, बागान ों िे ख रपतवार िी छँटाई) 44 क्लीन र (िेन , र ि, राख िे गड्ढें िे शलए सुलगता िोयला), 45 िाटडमैन, 46 रख वाल (पुल), 47 वािि (जल), 48 चौिीिार 49 िंिीट (िाथ से शमलाने वाला) 50 िफािार, 51 चालि (बैल, ऊ ं ट, गधा, खच्चर), 52 फ्लैग मैन, 53 फ्लैगमैन (ब्लास्ट रैन), 54 मिीनों पर िाम न िरने वाला खलासी 55 गैंगमैन, 56 गेदटंगमैन (स्थायी मागड), 57 िैंडर मैन, जम्पर मैन, 58 िमीन (मदिला िामगार), 59 खलास, 60 पुल 61 इलेजक्रिल, 62 मैररन, 63 मोपलाि, 64 स्टोर, 65 स्टीम रोड, 66 िेयर, 67 रॉलर सवेक्षण, 68 नछद्र िाटनेवाला, 69 लॉरी प्रशिक्षु, 70 पेरोलमैन, 71 सचडर, 72 शसग्नल मैन, 73 स्राइिर, 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 74 वैक्स ननयंत्रि, 75 क्लीनर 76 ड्रेसर/ड्रेशसंग मज िूर 77 लोडर 78 संिेिवािि (पुरु ष/मदिला) 79 रेमर 80 रख वाल (िॉपर, िोमाइट और ग्रेफाइट ख ान ों िे अलावा ज िाँ यि अध डिुिल िै) 81 िायाडलय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों िे अलावा) 82 संवािि 83 नंबर टेिर 84 रॉली राइपर 85 वाटर िैररयर 86 मृिा िटर 87 सवेक्षण खलासी 88 गेट मैन, 89 त्तवखण्डन भंडार 90 लैम्पमैन 91 बेलिार/बेलिार (िैंटीन) 92 िुली 93 रसोइये िा सिायि 94 ऑकफस बॉय 95 खिान िामगार 96 जैली बनाने वाला 97 अधध भाररत अपसारि 98 अपशिष्ट्ट अपसारि मज िूर 99 उतारने वाला 100 उत्खनन श्रशमि 101 खोिने वाला 102 िसाई 103 पररचारि 104 लॉरी सिायि 105 सतिी लोडर 106 लिड़िारा 107 सतिी मुिर 108 भूशमगत मुिर 109 स्राइिर (मोपलाि गैंग), 110 टॉल बॉय, 111 टाइल 112 लािने और उतारने में ननयोजजत व्यजक्त [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 113 किसी भी न ाम से पुिारे ज ान े वाले अिुिल प्रिृनत िे स्वींत्तपंग और क्लीनन ंग तथा अन्य वगो में ननयोजजत व्यजक्त। 114 स्रेचर वािि 115 पररचयाड अिडली 116 र ॉली ररर ीवस्ड (त्तवमान पत् तन) िम सं. अियकु शल (1) (2) 1 सिायि (चौिीिार) 2 पररचारि (बुल-िाजल्वंग लाइन्स, चौिीिार, चाफ िटर, िोस्टल, िुष्ट्ि स्टॉि, अन ाज भंजि, पम्प, सीिलाइन, 3 अस्तबल, अिाता स्टॉि) 4 सिायि-नलसा़ि 5 पररचारि 6 शभजस्त 7 ब्रान्डर 8 बुलमैन 9 बटरमैन 10 िोचमैन 11 मोची 12 खेनतिर 13 िफ्तरी 14 डडलीवरीमैन 15 धोबी 16 ड्रेसर 17 फायरमैन 18 ग्वाला 19 िैल्पर (लुिार) 20 िैल्पर 21 जमािार (स्टैण्ड) 22 जमािार 23 खलासी 24 माली वररष्ट्ठ 25 मैट/शमस्त्री 26 म़ििूर (शिक्षक्षत) 27 नलबन्ि 28 ऑयलमैन 29 िलवाला 30 वीटेिसड 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 31 पयडवेक्षि 32 छप्पर 33 वाल्वमैन 34 वाल्वमैन (वररष्ट्ठ) 35 दटन िेबलें लगाने वाला वायरमैन 36 रसोइया 37 डेन्डी 38 फ्राि 39 आरी िामगार 40 िैल्पर (लॉिो-िेन/रि) 41 मांझी (बोटमैन) 42 बेल्चावाला 43 मुक्िाडेम (ध ाजत्वि बुलडो़िर चालि ख ान त्तवनन यम, 1961 िे अध ीन सक्षमता प्रमाण-पत्र िे त्रबना) 44 शभजस्त (मुश्ि िे साथ) 45 बोटमैन (मुखख या) 46 ब्रेिर, 47 ब्रेिर (पत्थर, चट्टान , पिाड़ी पत्थर, पत्थर ध ातु) 48 िैनवीवर 49 चेन मैन (मुखख या) 50 चारपाई बुन िर 51 चेिर 52 िैिर 53 डॉलीमैन 54 सिायि 55 डड्रलर 56 सुचालि (त्वचा) 57 उत्खनि 58 फ े रोमैन 59 फायरमैन (ईंट भट्टा, वाष्ट्प रोड रोलर) 60 द्वारपाल 61 घरामी 62 क्लासमैन 63 ग्रेटर 64 ग्रीजर-सि-फायरमैन 65 ग्राइन्डर 66 िैमरमैन 67 िैल्पर (िारीगर) 68 िैल्पर (आरािस) 69 िीमैन [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 70 ख लासी (मुख्य पयडवेक्षि, ररवटसड-मोपलाि गैंग, पयडवेक्षी) 71 श्रशमि (पत्थर-िाटना) 72 लास्िर 73 माली (मुखख या) 74 स्टॉिसड और बॉयलरमैन 75 थूमबामैन (फावड़ा िामगार) 76 रॉलीमैन (िैड मोटर) 77 कफटर (सिायि अधड -िुिल) 78 मेट (पत्थर) 79 िसाब 80 खलासी (संरचनात्मि) 81 मसालची पी.एम. मेट्स 82 खननि 83 अप्रशिक्षक्षत मेट/ख न न मेट/ ध ाजत्वि बुलडो़िर चालि ख ान त्तवनन यम, 1961 िे अध ीन सक्षमता प्रमाण-पत्र िे त्रबना मेट 84 बटलर/रसोइया 85 ब्रेिर (मिीनी उपिरणों िे इस्तेमाल से) 86 शििु-सिन आया/आया/अप्रशिक्षक्षत शििु-सिन पररचारि 87 सिायि डड्रलर 88 ऑयलमैन/ऑयलर 89 चौिीिार/वॉचमैन 90 िैल्पर (राज शमस्त्री, बढ़ई, लुिार) 91 दटन्डेल्स 92 टोपा़ि 93 टोपिार (बड़ा पत्थर भंजि) 94 रॉली जमािार 95 त्तवंचमैन 96 उपजस्थनत-रखवाल 97 सिायि वायरमैन 98 मेट 99 मेट (लुिार, सड़ि, बढ़ई) 100 इंजजन ड्राइवर और/या फीडर 101 कफटर 102 गैंग 103 मज िूर राज शमस्त्री 104 स्थायी मागड 105 पम्प-चालि, टरनर) 106 मज िूर (िैवी-वेट) 107 चाजड-मैन 108 शमस्त्री (मुखख या 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 109 मुिाडम 110 रात्रत्र-गाडड 111 रनर (पोस्ट डाि) 112 ऑयलमैन 113 खिान िमी 114 खिान पररचारि 115 स्टॉनमैन 116 स्टॉिर 117 थैचर 118 पम्प पररचारि 119 त्रबयरर 120 ब्रेिमैन 121 िाउल्डरमैन 122 प्रयोगिाला सिायि 123 पॉइन्टसमैन सेनिम्मी 124 पत्थर खान तथा अधड -िुिल प्रिृनत िी किसी भी न ाम से पुिारे ज ान े वाली श्रेखणयाँ 125 लैब अटेंडेंट 126 डािड रूम अटेंडेंट 127 पिु पररचर 128 वररष्ट्ठ वाडड अिडली 129 मिीन िे साथ फिड क्लीनर 130 िाउसिीत्तपंग जैननटर 131 शसलेंडर िैन्डलर 132 डेलीवरी बॉय 133 शलफ्ट और एस्िेलेटर ऑपरेटर 134 वेटर िम सं. कु शल (1) (2) 1 शिल्पिार (श्रेणी-II, III, IV) 2 लुिार 3 लुिार (श्रेणी II) 4 बॉयलरमैन 5 बढ़ई 6 बढ़ई (श्रेणी II) बढ़ई-सि-लुिार 7 चौिीिार 8 चालि/ रोिड़ वािन चालि 9 चालि (इंजजन रैक्टर, एम.टी. मोटर) 10 इलेक्रीशियन [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 11 कफटर 12 राजशमस्त्री 13 राजशमस्त्री श्रेणी II 14 मिीन िैण्ड (श्रेणी-II, III, IV) 15 मिीनरमैन 16 मेट ग्रेड I (वररष्ट्ठ) 17 मैिेननि 18 शमल्ि राइटर 19 शमस्त्री (मुखख या) 20 मॉउल्डर 21 मस्टर राइटर 22 प्रचालि (ट्यूबवेल) 23 पेन्टर 24 नलसा़ि 25 वेल्डर 26 पोशििसा़ि 27 वायरमैन, 28 धचपर 29 धचपर-सि-ग्राइन्डर 30 रसोइया (मुखख या) 31 डड्रलर 32 डड्रलर (िुआँ ख ोिन ा) 33 चालि (लोिो/रि) 34 इलेक्रीशियन (सिायि) 35 मैिेनन ि (ट्यूब-वेल) 36 शमस्त्री (स्टेल, ट्यूबवेल, टेलीफोन ) 37 मीटर रीडर 38 मौसम अवलोिनिताड नवघानी 39 प्रचालि (बैधचंग संयंत्र, शसनेमा पररयोजना, क्लैम्प िेल्फ, िम्प्रेिर, ग्रेन, डोररि, डी़िल इंजजन, डो़िर, ड्रेगशलंग डड्रल डम्बर, उत्खनि, फॉिड शलफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैि िैमर और पेयमेन्ट ब्रेिर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइत्तवंग, स्िेपर, स्िीननंग संयंत्र, िोवल, रेक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गाडड, मरम्मत (बैटरी)) 40 िापडर/स्लोटर 41 स्प्रेयर (अिाल्ट) स्टेिन मास्टर 42 पयडवेक्षि (शसल्ट) 43 रेड्स-मैन 44 रेन जाँचिताड 45 टरनर/शमलर 46 टायरवल्िेनाइजर 47 आरािस 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 48 आरािस (चयन ग्रेड श्रेणी II) सेरंग 49 सेरंगपाइल 50 बॉयलर सदित ड्राइत्तवंग पेन टूम्स 51 िैप्समैन 52 पाली-प्रभारी 53 स्प्रेयरमैन 54 स्प्रेयरमैन (सड़ि) 55 पत्थर िाटनेवाला 56 पत्थर िाटनेवाला (चयन ग्रेड ग्रेड II श्रेणी II) 57 स्टॉन धचस्लर 58 स्टॉन धचस्लर (श्रेणी II) 59 स्टॉन ब्लास्टरर 60 उप-पयडवेक्षि (ननरडिि) 61 पयडवेक्षि 62 पम्प चालि 63 पम्प चालि (चयन ग्रेड), ग्रेड II और III, श्रेणी II) 64 पम्प चालि (चयन ग्रेड, पी.ई., चालि, 65 पम्पमैन 66 पम्पमैन (सिायि) 67 पोलीिर (स्प्रे िे साथ) ग्रेड II 68 रतन मैन 69 ररत्तवट िटर (सिायि) 70 ररत्तवटर 71 ररत्तवटर (िटर) 72 सड़ि ननरीक्षि ग्रेड II, रेलवे प्लेट लेयर 73 रोड बेन्डर 74 िॉलेज प्रचालि 75 औषधालय पररचारि 76 विड सिर 77 अभ्रि िटर ग्रेड-I 78 ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रि 79 पयडवेक्षी फायरमैन 80 खानों में िेवल फायरमैन 81 िम्प्रेिर चालि 82 पम्प मैन चालि 96, अभ्रि खानों में ग्राइन्डर 83 पयडवेक्षि (सिायि) 84 िजी 85 िजी (तोिि) 86 रांस्प्रेयर 87 टार मैन [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 88 लाइन मैन 89 टाइलर श्रेणी-II 90 िीवार (फिड, छत) 91 टाइलर (चयन ग्रेड) 92 दटन -जस्मथ 93 दटन जस्मथ (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी II) 94 वैल शसन्िर 95 सिायि शमस्त्री 96 आमेचर वाइन्डर ग्रेड-II और III 97 भण्डारी 98 लुिार 99 लुिार (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III श्रेणी II और III) 100 बॉयलरमैन 101 बॉयलरमैन ग्रेड II और III 102 फोरमैन ग्रेड II 103 िायड (सिायि) 104 त्रब्रिलेयर 105 त्रब्रिलेयर (चयन ग्रेड II) 106 ब्लास्टर 107 चौिीिार (मुख्य) 108 सुरक्षा गाड ड (अिस्त्र) 109 बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी I और III सिायि) 110 बी.आई.एम.मागड 111 िेत्रबनेट बनाने वाला 112 िेनमैन 113 सेलोटेक्स 114 िटर मेिर चागडमेन, (द्त्तवतीय श्रेणी और श्रेणी III, बढ़ई साधारण) 115 चेििर (िननष्ट्ठ) 116 धचि ननमाडता 117 धचि मैन (िननष्ट्ठ) िंिीट शमक्सजयोर शमक्क्षर 118 िंिीट शमक्सचर प्रचालि 119 मोची 120 िोरमेिर 121 चालि मोटर वािन 122 मोटर वािन चयन ग्रेड 123 मोटर लोरी 124 मोटर लोरी ग्रेड II 125 लोरी ग्रेड II 126 डीजल इंजन 127 डीजल इंजन ग्रेड II 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 128 मैिेननिल रोड रोलर आई .सी. और सीमेंट शमक्सर आदि 129 रोड रोलर 130 रोड रोलर ड्राइवर 131 चालि )इंजन स्टेदटि स्टोन िेिर , रैक्टर / बुल डोज र , स्टीम रोड रोलर, वाटर पंप, मैिेननिल सिायि, रोड रोलर , मैिेननिल , स्टीम िेन, बुल डॉज र मैिेनन िल, सदित रेक्टर, पररविन , इंजन स्टेदटि और रोड रोलर बॉयलर पररचर 132 इंजन पररचालि )स्टोन ििडर मैिेननिल( 133 डडस्टेम्प्रर, इलेक्रीशियन , इलेक्रीशियन (ग्रेड II, श्रेणी II और श्रेणी III) 134 कफटर चयन ग्रेड, ग्रेड II और III) श्रेणी II और III सिायि, पाइप श्रेणी II, पाइप लाइन बंि िरने वाले लट्ठे 135 सुदृ ढीिरण सि-मैिेननि , मैिेननि और प्लम्बर) 136 घरामी )प्रमुख ( 137 घलेजजयर (िीिा जडने वाला) 138 ब्लाजस्टंग िे शलए िोल डड्रलर 139 जोइनर 140 जोइनर (िेबल , िेबल ग्रेड II) 141 लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च तनाव / ननम्न तनाव) 142 राजशमस्त्री 143 राज शमस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III और िक्षा बी शमस्त्री) 144 स्टोन (स्टोन क्लास II, ईंट विड, स्टोन विड) 145 ईंट-परत 146 टाइल त्रबछाना 147 बी.आई.एम. मुक्ििम (प्रमुख ) 148 पत्थर िाटना 149 साधारण मैिेननि 150 मैिेननि 151 मैिेननि (श्रेणी II, एयर िंडीिननंग , एयर िंडीिननंग ग्रेड II) 152 डीजल ग्रेड II 153 रोड रोलर ग्रेड II 154 सिायि (रेडडयो) 155 राज शमस्त्री )घरामी ( 156 शमस्त्री 157 शमस्त्री ग्रेड II, एयर िंडीिननंग ग्रेड II, पी वे, सवे, संतरा िायड) 158 राज शमस्त्री श्रेणी ि 159 माउल्डर (ईंट, टाइल) 160 पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III, श्रेणी II, सिायि लोटर और पाशलिगर , पाशलिगर , रफ) 161 लेपि 162 लेपि (राजशमस्त्री ग्रेड II) 163 पलम्बर 164 प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सिायि लोटर और पाशलिर , रफ), [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 165 लेपि 166 प्लास्टर (राजशमस्त्री ग्रेड II) 167 प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी- II, सिायि वररष्ट्ठ, ज ूनन यर, शमस्त्री ग्रेड II) 168 पाइपलाइन शमस्त्री 169 प्लम्बर – सि – कफटर 170 पाशलिर 171 पाशलिर )तल ( 172 शसरधर लठे मन 173 भूत्तवज्ञान ी 174 रेलसड 175 टनडर 176 गद्िी लगाने वाला 177 अपोलोस्टर (ग्रेड II और III) 178 पेंटर स्प्रे (श्रेणी II) 179 लिड़िारा 180 लिड़िारा चयन ग्रेड 181 लिड़िारा श्रेणी II 182 विड शसरिार 183 वेल्डर 184 एयरत्तवनेि िोलेज पररचालि 185 ऑटो इलेक्रीशियन 186 िजी 187 िंप्रेसर प्रचालि 188 ब्लास्टर / िॉट- फाइरेर 189 मुख्य रसोइया 190 चाचडमैन 191 िंिीट शमक्सर प्रचालि 192 िंप्रेसर पररचर 193 एयर िंप्रेसर पररचर 194 रैक्टर चालि 195 वािन चालि 196 िेशमस्ट और सिायि / िेशमस्ट 197 सब-ओवरशसयर (अयोग्य) 198 डड्रलर 199 िैंडिोल डड्रलर 200 डड्रल मैिेननि 201 ड्राइवर ऑटो 202 त्रबजली शमस्त्री 203 वायर लैस संचालि सिायि फोरमैन 204 फोरमैन 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 205 फ े री चालि 206 जारीिताड लोिो 207 सुपर फोरमैन 208 लिरा संचालि 209 आईएमसीई चालि 210 लोिो ड्राइवर 211 लोडर प्रचालि 212 लारनमैन 213 मैिेननि / मिीननस्ट 214 प्रसात्तविा 215 दटन से मढ़नेवाला 216 सुपरवाइज री मैिेनन ि 217 िेवल जजप्सम, बेराइट्स और रॉि फॉस्फ े ट में पंप पररचर 218 पंप ऑपरेटर / चालि 219 धाजत्वि खान/ त्तवननयम,1961 िे तित योग्यता प्रमाण पत्र िे साथ खनन मेट 220 िुिल मज िूर 221 टनडर 222 वररष्ट्ठ मैिेननि 223 ड्राफ्टमैंन 224 पयडवेक्षि 225 ड्राफ्ट्स मैन 226 वायरमैन 227 दटम्बर मैन / दटम्बर शमस्त्री त्तवद्युत 228 स्टोन िेिर प्रचालि 229 ििर प्रचालि 230 वेल्डर 231 ऑपरेटर 232 िायड शमस्त्री 233 इंजन चालि 234 खनन इंजन चालि ग्रेड -II 235 इंजनमैन 236 वाल्वमैन 237 िटर 238 त्तवंडडंग इंजन चालि ग्रेड - II 239 सुरक्षा गाड ड (अिस्त्र) / मुख्य चौिीिार 240 फावरा प्रचालि 241 शलम्िो लोडर प्रचालि 242 भूतल पयडवेक्षि 243 डोजर संचालि 244 िंप्रेसर डड्रलर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 245 डम्पर रैक्टर ऑपरेटर सदित 246 बॉयलर मैन (प्रमाण-पत्र सदित) 247 मिीनरी पररचर 248 एयर िेडडिन मैिेननि 249 िेच पररचर िेवल मैग्नेसाइट, मैंगनीज और मीिा माइन्स में 250 फावरा ऑपरेटर 251 पावर और पम्प िाउस प्रचालि 252 खान ग्रेड - । 253 रैक्टर ऑपरेटर 80. टब ररपेयरर 81. खराि शमस्त्री 254 स्टेिनरी इंजन पररचर जेनरेटर ऑपरेटर 84. लोडडंग फोरमैन 255 डीजल मैिेननि 256 फ े रो त्तप्रंटर सि-अध्यक्ष 257 व्िाइट वॉशिंग और िलर वाशिंग मैन 258 ऑपरेटर न्यून ेदर ि उपिरण, ऑपरेटर )कफटर( 259 बोरमैन 260 बोरर 261 वायरमैन (ग्रेड II और III, मैिेननि , इलेजक्रिल) 262 ह्वाइट वोिर 263 व्िाइट वॉिर (चयन ग्रेड, द्त्तवतीय श्रेणी) 264 वेल्डर (श्रेणी II, त्रब्रज िायड) 265 वेल्डर गैस 266 मुक्ितम (ध ाजत्वि ख ान त्तवनन यम, 1961 िे तित क्षमता प्रमाण-पत्र) 267 सुरक्षा गाड ड (अिस्त्र) और अन्य वगड ज ो भी न ाम से ज ो िुिल प्रिृनत िे िैं 268 सिायि )फामड( 269 सिायि )िैशियर ( 270 पुस्तिालय अध्यक्ष 271 टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर 272 दिंिी अन ुवािि 273 टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर 274 दिंिी अन ुवािि 275 लेखा शलत्तपि 276 शलत्तपि 277 िंप्यूटर / डाटा एंर ी ऑपरेटर 278 टेलीफोन ऑपरेटर , टाइत्तपस्ट 279 स्टोर पधचरर 280 एम. सी. शलत्तपि 281 मुंिी (मैदर िुलेट, गैर-मैदर िुलेट) 282 स्टोर शलत्तपि (मैदर िुलेट, गैर-मैदर िुलेट) 283 स्टोर िीपर 284 स्टोर िीपर ग्रेड I, ग्रेड II, (मैदर िुलेट) 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 285 टाइम िीपर 286 टाइम िीपर )मैदर िुलेट-मैदर िुलेट न ॉन ( 287 बुि िीपर 288 िायड मुंिी 289 िायड मुंिी )अधीनस्थ( 290 पत्रत्रिा शलत्तपि 291 टेलर शलत्तपि 292 िुिान शलत्तपि 293 टैली शलत्तपि 294 स्टोर जारीिताड 295 औजार धारि 296 िंप्यूटर / डेटा एंर ी ऑपरेटर 297 ररिाडड धारि 298 अन्वेषि 299 शलत्तपि/ फाइल शलत्तपि 300 रजजस्टर िीपर 301 टाइम िीपर 302 मुंिी 303 टाइत्तपस्ट और अन्य श्रेणी ज ो भी न ाम से पुिारते िैं ज ो शलत्तपि प्रिृनत िे िैं 304 नशसांग शसस्टर 305 स्टाफ नसड श्रेणी ‘ख’ 306 धचकित्सा सामाजजि िामगार 307 आिारत्तवद् 308 कफजजयोथेरेत्तपस्ट/ थेरेत्तपस्ट 309 तिनीिी सिायि / वैज्ञाननि सिायि 310 फामाडशसस्ट 311 रेडडयोग्राफर 312 ईसीजी तिनीशियन 313 प्रयोगिाला तिनीशियन 314 एसी ऑपरेटर 315 डेटा प्रत्तवजष्ट्ट पयडवेक्षि 316 डीजी ऑपरेटर 317 किट-ननयत्रण 318 िाउसिीत्तपंग मिीन ऑपरेटर 319 िायडिारी िाउसिीपर (रेलवे िोच) 320 दटिट वेंडोर (मेरो) 321 एयरलाइंस िाउंटर पर िाम िरने वाले व्यजक्त (त्तवमानपिन) 322 बैटरी िार ऑपरेटर (त्तवमानपिन) 323 िेड वेटर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 ि.सं. अत्यधिक कु शल (1) (2) 1 आदटडकफशियल श्रेणी I 2 लोिार श्रेणी I 3 बढ़ई श्रेणी I 4 मिीन 5 िस्त श्रेणी - I 6 राजशमस्त्री श्रेणी - I 7 मैिेननि )वररष्ट्ठ( 8 पेंटर (ग्रेड I श्रेणी I. स्प्रे) प्लास्टर (राजशमस्त्री) श्रेणी -I 9 प्लम्बर (मुख्या, श्रेणी I) 10 शमस्त्री ग्रेड I 11 पाशलिगर (स्प्रे ग्रेड I) 12 रोड इंस्पेक्टर ग्रेड I 13 लिड़िारा श्रेणी I 14 स्टोन िटर ग्रेड I 15 स्टोन िटर श्रेणी I 16 स्टोन धचसलर श्रेणी I 17 स्टोन मेसन श्रेणी स I 18 उप-ओवरशसयर (िुिल) 19 दटलर श्रेणी I 20 दटनजस्मथ ग्रेड I और श्रेणी I 21 गद्िी लगाने वाला ग्रेड I 22 वाननडि िरने वाला श्रेणी I 23 वेल्डर-िम-कफटर और एयर िंडीिननंग मैिेननि 24 वेल्डर (गैस) श्रेणी I 25 व्िाइट वॉिर श्रेणी I 26 वायरमैन ग्रेड I, श्रेणी I 27 लिड़िारा श्रेणी I 28 चक्िी (उपिरण) ग्रेड I 29 प्रचालि (बैधचंग प्लांट ग्रेड I) 30 लीडर ग्रेड I 31 पाइल ड्राइत्तवंग ग्रेड I 32 पंप ग्रेड 33 स्िेपर ग्रेड I 34 स्िीननंग प्लांट ग्रेड I 35 पंप ग्रेड I 36 स्िेपर ग्रेड I 37 सुरक्षा गाड ड (सिस्त्र) 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 38 आमेचर त्तवंडर ग्रेड I 39 लोिार ग्रेड I और श्रेणी I 40 बॉयलरमैन ग्रेड I 41 बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड I 42 ईंट परत श्रेणी I 43 िेबल जॉइनर ग्रेड I 44 बढ़ई ग्रेड I और श्रेणी I 45 सेलो िटर और डेिोरेटर 46 चाजडमैन श्रेणी I 47 चेिर (सीननयर) ड्राइवर लॉरी ग्रेड I 48 मोटर लॉरी ग्रेड I 49 मोटर व्िीिल श्रेणी I और डीजल इंजन ग्रेड I 50 रोड रोलर ग्रेड I 51 पंप क्लास इलेक्रीशियन ग्रेड I और श्रेणी I / ग्रेड I 52 कफटर (ग्रेड I, श्रेणी I) 53 पाइप श्रेणी श्रेणी I (मुख्य) 54 फोरमैन (सिायि) लाइनमैन ग्रेड I राज शमस्त्री (िुिल ग्रेड I श्रेणी I) 55 मस्त ररग 56 मैिेननि श्रेणी I और श्रेणी II 57 मैिेननि (डीजल ग्रेड I और रोड रोलर ग्रेड I 58 एयरिंडडिननंग ग्रेड I / श्रेणी I, शमस्त्री ग्रेड I 59 शमस्त्री )एयरिंडडिननंग ग्रेड I) 60 ओवरशसयर 61 ओवरशसयर )सीनन यर और ज ूनन यर ( 62 ड्रैगलाइन ग्रेड I 63 डड्रल ग्रेड I 64 डम्पर ग्रेड I 65 ख ुिाई ग्रेड I 66 िांटा शलफ्ट ग्रेड I 67 जेनरेटर ग्रेड I 68 ररगर ग्रेड I 69 ररगर ग्रेड II 70 चापडर / शसटर ग्रेड I 71 फावड़ा और ड्रैगलाइन रैक्टर ग्रेड I 72 रेड्समैन क्लास I 73 टनडर / शमलर ग्रेड I 74 िायड (सिायि) ग्रेड I 75 िंपाउंडर 76 सवेयर 77 त्तवंडडंग इंजन चालि [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 78 ऑपरेटर (भारी शमट्टी उठान े वाली बेलचा और बुलडोज र) 79 मूख्य शमस्त्री 80 स्टाफ नसड श्रेणी ‘ि’ 81 जैि िैमर िे अनतररक्त डड्रल ऑपरेटर 82 योग्यता प्रमाण पत्र सदित त्तवद्युत पयडवेक्षि 83 अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस 84 मुख्य मैिेनन ि 85 योग्य और अन ुभवी वेल्डर 86 मिीन टूल मैिेनन ि 87 मैिेननिल / प्लांट फोरमैन 88 खनन पयडवेक्षि 89 व्यावसानयि प्रशिक्षण प्रशिक्षि / शिक्षि 90 मुख्य इलेक्र ीशियन 91 लेखापरीक्षि 92 7 साल िी सेवा वाले स्टेनो 93 स्टोर प्रभारी 94 शिफ्ट प्रभारी 95 पयडवेक्षि 96 वॉच और वाडड िे प्रभारी 97 सुरक्षा गाड ड )सिस्त्र ( 98 िेन ग्रेड I 99 डीजल इंजन ग्रेड I 100 डोजर ग्रेड I 101 क्लैंप िैल ग्रेड I 102 िंप्रेसर ग्रेड I 103 ग्रेडर ग्रेड I 104 रैक्टर ग्रेड I 105 वाइब्रेटर ग्रेड I 106 स्िीननंग प्लांट ग्रेड I 107 बेलचा ग्रेड I 108 फावड़ा और ड्रैगलाइन 109 टायरवेलिुलर ग्रेड I 110 शसक्योररटी गाड ड (सिस्त्र) और अन्य श्रेखणयों िो ज ो भी न ाम से बुलाया ज ाता िै ज ो अत्यधध ि िुिल प्रिृनत िे िैं। 111 िाउसिीत्तपंग पयडवेक्षि 112 िैि/ एटीएम िस्टोडडयन 113 िैि वैन सिस्त्र सुरक्षा गाड ड **नोट – किसी िौिल श्रेणी में िायडरत िमडचारी िो नौिरी िे िौरान उच्च िौिल प्राप्त िरने िी जस्थनत में उच्च िौिल श्रेणी में पिोन्नत किया जा सिता िै। 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION New Delhi, the 30th December, 2025 G.S.R. 936(E).—Whereas, subsequent to the enactment of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) (in short the said Code) by Parliament, the draft Code on Wages (Central) Rules, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Notification number G.S.R. 432(E), dated 7th July, 2020 invit ing objections and suggestions as required under section 67 of the said Code; And whereas, vide notification number S.O. 4604 (E), dated 18th December 2020 and S.O. 5322 (E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), all the provisions of the said Code have been brought into force; And whereas, in view of the provisions relating to constitution of Central Advisory Board were brought into force on 18th December, 2020, the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021 were published separately on 1st March, 2021; Now therefore, the following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with